NEET UG परीक्षा रद्द: 'यदि ‘0.001 प्रतिशत लापरवाही मिली तो...' सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और NTA से मांगा जवाब

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 20 Jun, 2024 02:09 PM

neet ug exam cancelled sc seeks response from government and nta

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 को रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित ...

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 को रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध करने संबंधी याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को केंद्र, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और अन्य से जवाब मांगा।
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SC याचिकाओं पर 8 जुलाई को करेगा सुनवाई 
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने एनटीए की ओर से दायर उन याचिकाओं पर भी पक्षकारों से जवाब मांगा जिसमें उच्च न्यायालयों में लंबित कुछ याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। उच्चतम न्यायालय इन याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 20 छात्रों की ओर से दायर एक याचिका में एनटीए और अन्य को परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। 
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आयोजन में यदि ‘0.001 प्रतिशत लापरवाही' भी हुई तो...
इससे पहले 18 जून को उच्चतम न्यायालय ने नीट-यूजी 2024 परीक्षा से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा था कि परीक्षा के आयोजन में किसी की तरफ से यदि ‘0.001 प्रतिशत लापरवाही' भी हुई हो, तब भी उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने नीट-यूजी 2024 में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर पिछले सप्ताह केंद्र एवं एनटीए से जवाब मांगा था। 

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