Edited By rajesh kumar,Updated: 28 Feb, 2025 02:35 PM

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए यूनियन बजट में टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) और टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) के कुछ नियमों में बदलाव का ऐलान किया। ये बदलाव 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगे।
नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए यूनियन बजट में टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) और टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) के कुछ नियमों में बदलाव का ऐलान किया। ये बदलाव 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगे। सरकार ने इन नियमों को सरल बनाने और लोगों को राहत देने के लिए ये कदम उठाया है। आइए जानते हैं कि इन बदलावों का सबसे ज्यादा फायदा किन्हें होगा और क्या-क्या बदलाव किए गए हैं।
1. सीनियर सिटीजंस के लिए टीडीएस में बदलाव
नए नियमों के मुताबिक, सीनियर सिटीजंस के लिए एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। पहले यह सीमा 50,000 रुपए थी। इसका मतलब है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपको एक वित्तीय वर्ष में बैंक में जमा पैसे पर 1 लाख रुपए तक इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक उस पर टीडीएस नहीं काटेगा। अगर इंटरेस्ट इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा होती है, तो टीडीएस कटेगा। वहीं, अन्य लोगों के लिए इस लिमिट को 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है।
2. घर के किराए पर टीडीएस में बदलाव
किराया देने वालों के लिए भी राहत की खबर है। अब मकानमालिक को किराए पर मिलने वाले 6 लाख रुपए तक के सालाना किराए पर टीडीएस नहीं कटेगा। पहले यह सीमा 2.4 लाख रुपए थी। इसका मतलब है कि अगर आप एक मकानमालिक को हर महीने 50,000 रुपए तक किराया देते हैं, तो आपको उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किराया 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो उस पर टीडीएस काटा जाएगा।
3. म्यूचुअल फंड और डिविडेंड से होने वाली इनकम पर टीडीएस
अब म्यूचुअल फंड और स्टॉक से मिलने वाले डिविडेंड पर भी बदलाव किए गए हैं। पहले म्यूचुअल फंड या कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड पर 5,000 रुपए तक की सीमा थी, लेकिन अब यह लिमिट बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। इसका मतलब है कि अगर आपके डिविडेंड की इनकम 10,000 रुपए तक है, तो उस पर टीडीएस कटेगा।
4. विदेश पैसे भेजने पर टीसीएस में बदलाव
अब विदेश पैसे भेजने पर भी टीसीएस के नियमों में बदलाव किया गया है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत, अगर कोई व्यक्ति विदेश पैसे भेजता है तो 10 लाख रुपए तक के ट्रांजेक्शन पर टीसीएस नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 7 लाख रुपए थी। इसके अलावा, यदि आप किसी खास एजुकेशन लोन को विदेश भेज रहे हैं, तो उस पर भी टीसीएस नहीं कटेगा, जबकि पहले 7 लाख रुपए से ज्यादा के एजुकेशन लोन ट्रांजेक्शन पर 0.5% का टीसीएस लगता था।