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New Tax Bill: 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया टैक्स बिल, 622 पन्नों में क्या है खास?

Edited By Mahima,Updated: 12 Feb, 2025 12:38 PM

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1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया टैक्स बिल 2025 कई बदलावों के साथ सामने आया है। इसमें एसेसमेंट ईयर को हटाकर टैक्स ईयर किया गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दरें वही रहेंगी, न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ और स्टैंडर्ड...

नेशनल डेस्क: नई इनकम टैक्स बिल 2025 का ड्राफ्ट अब लोकसभा में पेश किया जाने वाला है, और इससे पहले इसका विस्तृत ड्राफ्ट सामने आया है, जिसमें 622 पन्नों और 298 सेक्शन हैं। यह नया टैक्स बिल वित्तीय वर्ष 2025 से लागू होगा, और इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। इस नए बिल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो भारतीय कर प्रणाली को और सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास करेंगे।

नए टैक्स बिल के मुख्य बिंदु

1. Assessment Year की जगह "टैक्स ईयर"
   इस ड्राफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि "Assessment Year" शब्द को खत्म कर दिया गया है और अब इसे "टैक्स ईयर" के तौर पर परिभाषित किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब पूरे वित्तीय वर्ष (April to March) को "टैक्स ईयर" के रूप में देखा जाएगा, और इससे करदाताओं के लिए यह प्रणाली और भी सरल हो जाएगी। Assessment Year का इस्तेमाल अब नहीं होगा।

2. कैपिटल गेन टैक्स दरें
   शेयर बाजार में निवेश करने वाले करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेक्शन 101 (b) के तहत यदि निवेशक 12 महीने के भीतर शेयर या अन्य परिसंपत्तियों को बेचता है, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और इस पर 20% टैक्स दर बरकरार रखी गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की दरें और अन्य कैपिटल गेन टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है।

3. न्यू टैक्स रिजीम
   2025 के बजट में घोषणा के मुताबिक, न्यू टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव किए गए थे, जिनके तहत 12 लाख रुपये तक की आय को अब टैक्स से बाहर रखा गया है। इस बिल में न्यू टैक्स रिजीम को यथावत रखा गया है। इसमें कोई भी नई दर या बदलाव नहीं किए गए हैं, और यह वही स्लैब संरचना रहेगी जो पहले निर्धारित की गई थी। 

4. नए टैक्स स्लैब 2025
   इस नए टैक्स बिल के तहत, 2025 में लागू होने वाली टैक्स स्लैब इस प्रकार होंगी:
   - 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
   - 4 लाख 1 रुपये से 8 लाख रुपये तक की आय पर 5% टैक्स
   - 8 लाख 1 रुपये से 12 लाख रुपये तक की आय पर 10% टैक्स
   - 12 लाख 1 रुपये से 16 लाख रुपये तक की आय पर 15% टैक्स
   - 16 लाख 1 रुपये से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20% टैक्स

5. स्टैंडर्ड डिडक्शन
   टैक्स स्लैब के तहत एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ा दी गई है। पुराने टैक्स रिजीम में यह 50,000 रुपये थी, लेकिन अब न्यू टैक्स रिजीम में यह 75,000 रुपये कर दी गई है। इससे करदाता को अधिक राहत मिलेगी, खासकर उन व्यक्तियों को जिनकी आय ज्यादा नहीं है।

6. नई व्यवस्था में कोई अन्य बदलाव नहीं
   इस ड्राफ्ट में दिख रहा है कि अन्य कई प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसे कि पुराने टैक्स रिजीम में जो छूटें और लाभ थे, वे वैसे ही रहेंगे। इसके साथ ही, प्रोफेशनल्स और छोटे कारोबारियों के लिए कुछ राहतों को भी बरकरार रखा गया है, ताकि उनके लिए टैक्स भुगतान की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो सके।

7. कैबिनेट मंजूरी और लोकसभा में पेशी
   इस नए टैक्स एक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा, जहां इसकी विस्तृत चर्चा होगी। इसके बाद इसे सिलेक्ट कमिटी के पास भेजा जाएगा, जहां इस पर और विचार किया जाएगा।

कब से लागू होगा नया टैक्स बिल?
यह नया टैक्स बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस समय से पहले करदाता अपनी आय और टैक्स को नए प्रावधानों के अनुसार तैयार कर सकते हैं।

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