Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Aug, 2017 07:42 PM
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से आज कृपा बरसाने वाले निर्मल बाबा को राहत मिली है।
जबलपुर: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से आज कृपा बरसाने वाले निर्मल बाबा को राहत मिली है। निर्मल बाबा की तरफ से सागर जिले के बीना कोर्ट में चल रहे प्रकरण में शिकायतकर्ता से आपसी समझौता होने के दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए पारित आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं को वापस लेने का आग्रह हाईकोर्ट की एकलपीठ से किया गया। हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने आवेदन को स्वीकार करते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया।
क्या है मामला?
वर्ष 2012 में बीना निवासी सुरेंद्र विश्वकर्मा की तरफ से जिला न्यायालय ने निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा के खिलाफ परिवाद दायर किया था। दायर परिवाद में कहा गया था निर्मल बाबा द्वारा बताए गए उपाए करने से उसके पिता को लाभ मिलने के बजाए उनका स्वास्थ खराब हो गया। इनके अलावा उसे आर्थिक क्षति भी हुई है। परिवाद की सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने निर्मल बाबा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। निर्मला बाबा ने जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ मिल गया था। परिवाद की सुनवाई के दौरान जिला न्यायालय ने बाबा के कार्यक्रमों के प्रसारण में रोक लगा दी थी।