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New Income Tax: ₹12 लाख तक टैक्स फ्री, लेकिन ₹4-8 लाख पर 5% टैक्स क्यों? समझें पूरी कैलकुलेशन

Edited By Anu Malhotra,Updated: 02 Feb, 2025 10:07 AM

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 में नई आयकर व्यवस्था में बदलाव की घोषणा की है। उनके अनुसार, अब ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा, नए टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए शून्य कर सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹4 लाख कर दिया...

नेशनल डेस्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 में नई आयकर व्यवस्था में बदलाव की घोषणा की है। उनके अनुसार, अब ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा, नए टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए शून्य कर सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹4 लाख कर दिया गया है। हालांकि, इस घोषणा के बाद करदाताओं के बीच यह भ्रम पैदा हो गया है कि क्या अब ₹4 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है या ₹12 लाख तक? आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं।

₹4 लाख तक टैक्स फ्री या ₹12 लाख तक?

इस भ्रम की मुख्य वजह यह है कि वित्त मंत्री ने दो अलग-अलग बातें कही हैं:

  1. ₹4 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा – यानी ₹4 लाख तक की कमाई पूरी तरह कर-मुक्त होगी और इस पर किसी तरह की टैक्स गणना नहीं होगी।
  2. ₹12 लाख तक की आय पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा – लेकिन यह Section 87A के तहत रीबेट (Rebate) की वजह से होगा।

- क्या है रीबेट का नियम?
अगर किसी व्यक्ति की कुल कर योग्य आय ₹12 लाख या उससे कम है, तो भले ही टैक्स स्लैब के अनुसार कर की गणना की जाए, लेकिन Section 87A के तहत उतनी ही राशि की रीबेट दी जाएगी, जिससे अंतिम टैक्स ज़ीरो हो जाएगा।

नए टैक्स स्लैब 2025 (संशोधित)

बजट 2025 में घोषित नए टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं –

आय सीमा (₹ में) कर दर (%)
0 - 4 लाख 0% (कोई टैक्स नहीं)
4 - 8 लाख 5%
8 - 12 लाख 10%
12 - 16 लाख 15%
16 - 20 लाख 20%
20 - 24 लाख 25%
24 लाख से अधिक 30%

कैसे लागू होगा?
उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय ₹50 लाख है, तो उसका टैक्स इसी संरचना के अनुसार गणना किया जाएगा।

  • पहले ₹4 लाख – कोई टैक्स नहीं (0%)
  • ₹4 से ₹8 लाख – 5% टैक्स
  • ₹8 से ₹12 लाख – 10% टैक्स
  • ₹12 से ₹16 लाख – 15% टैक्स, और इसी तरह आगे बढ़ेगा।

विशेषज्ञों की राय: क्यों हो रहा है भ्रम?

✔ ऋतिका नय्यर, सिंगानिया एंड कंपनी की पार्टनर के अनुसार – "₹4 लाख तक की आय पूरी तरह टैक्स फ्री है, यानी इस पर कोई गणना नहीं होगी। लेकिन ₹12 लाख तक की आय पर जो कर लगेगा, वह 87A की छूट के कारण शून्य हो जाएगा।"

✔ मनीष दुबे, कॉर्पएक्यूमेन एडवाइजर्स के पार्टनर का कहना है –
*"टैक्स स्लैब ₹4 लाख से शुरू होंगे, लेकिन ₹12 लाख तक की आय वालों को 87A के तहत पूरी रीबेट मिलेगी, जिससे उनका टैक्स *अंततः शून्य हो जाएगा।"

-₹4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इसे टैक्स स्लैब में ही शामिल नहीं किया गया है।
- ₹12 लाख तक की इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसका कारण 87A के तहत पूरी टैक्स रीबेट मिलना है।
- ₹12 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोगों पर टैक्स स्लैब के अनुसार कर लागू होगा।

इस तरह, टैक्सपेयर्स को ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन यह टैक्स छूट (Rebate) की वजह से है, न कि टैक्स स्लैब के बदलाव की वजह से।

 

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