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अब ट्रेन रोकने के लिए चेन पुलिंग करना पड़ेगा भारी, प्रति मिनट ठहराव पर 8 हजार रुपया जुर्माना

Edited By Rahul Rana,Updated: 05 Dec, 2024 12:52 PM

now chain pulling will have to be done to stop the train

अब अगर यात्रियों ने ट्रेन रोकने के लिए चेन पुलिंग की और उसमें गंभीर कारण नहीं थे तो उन्हें महंगा जुर्माना चुकाना पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने चेन पुलिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए नया नियम लागू किया है। इसके तहत जुर्माना तो पहले की तरह 500 रुपये था...

नॅशनल डेस्क। अब अगर यात्रियों ने ट्रेन रोकने के लिए चेन पुलिंग की और उसमें गंभीर कारण नहीं थे तो उन्हें महंगा जुर्माना चुकाना पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने चेन पुलिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए नया नियम लागू किया है। इसके तहत जुर्माना तो पहले की तरह 500 रुपये था लेकिन अब इसमें ट्रेन के ठहराव का खर्च भी जोड़ा जाएगा।

क्या है नया नियम?

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक अब चेन पुलिंग के लिए जुर्माना सिर्फ 500 रुपये तक सीमित नहीं रहेगा। अब यदि ट्रेन रोकी जाती है तो उसका ठहराव शुल्क भी लिया जाएगा। यह शुल्क 8,000 रुपये प्रति मिनट के हिसाब से लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकी तो यात्री को 40,500 रुपये का जुर्माना देना होगा (500 रुपये जुर्माना + 40,000 रुपये ठहराव शुल्क)। अगर ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकी तो यह जुर्माना बढ़कर 80,500 रुपये हो सकता है।

वहीं रेलवे अधिकारियों का कहना है कि चेन पुलिंग के कारण ट्रेन को फिर से चालू करने में 5 से 7 मिनट का समय लगता है और कभी-कभी यह समय 10 मिनट तक बढ़ सकता है। इससे न सिर्फ ट्रेनें देर से चलती हैं बल्कि रेलवे को आर्थिक नुकसान भी होता है।

चेन पुलिंग के दौरान उठाए गए कदम

रेलवे ने चेन पुलिंग के दौरान ट्रेन से उतरने या चढ़ने की कोशिश करने वाले यात्रियों पर भी जुर्माना लगाने का फैसला किया है। जब ट्रेन रुक जाती है, तो कुछ यात्री उतरकर भागने की कोशिश करते हैं। रेलवे ने यात्री से अनुरोध किया है कि अगर चेन पुलिंग होती है, तो किसी को भी ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

चेन पुलिंग पर जुर्माना कब नहीं लगेगा?

हालांकि रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में चेन पुलिंग पर जुर्माना नहीं लिया जाएगा।

: अगर यात्री की जान को खतरा हो जैसे वह गिरने की स्थिति में हो और दुर्घटना से बचने के लिए चेन पुलिंग की जाए तो इस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
: यदि 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे या 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति ट्रेन से छूट जाए और यह साबित हो जाए कि उनका ट्रेन में चढ़ना जरूरी था तो चेन पुलिंग की जा सकती है।

भोपाल रेल मंडल में हुई कार्रवाई

भोपाल रेल मंडल ने इस नए नियम को सख्ती से लागू किया है। पिछले तीन महीनों में कुल 1,262 चेन पुलिंग के मामले सामने आए जिनमें 2 लाख 90 हजार 775 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। यह आंकड़ा बताता है कि रेलवे ने चेन पुलिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और भी तेज कर दिया है।

अंत में कहा जा सकता है कि रेलवे का यह नया नियम चेन पुलिंग की समस्या को रोकने और ट्रेन की समय पर आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। इससे न केवल रेलवे को आर्थिक नुकसान से बचाया जाएगा बल्कि यात्रियों के लिए भी समय की बचत होगी। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे बिना किसी गंभीर कारण के चेन पुलिंग से बचें ताकि उन्हें भारी जुर्माने का सामना न करना पड़े।

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