Edited By Radhika,Updated: 16 Dec, 2024 05:22 PM
एमपी के इंदौर में 1 जनवरी से नया नियम लागू होने वाला है। इसके तहत जिला प्रशासन 1 जनवरी, 2025 से भिखारियों को भीख देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा। जिला क्लेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि इस प्रतिबंध को लेकर पहले ही आदेश जारी कर दिए गए हैं।
नेशनल डेस्क: एमपी के इंदौर में 1 जनवरी से नया नियम लागू होने वाला है। इसके तहत जिला प्रशासन 1 जनवरी, 2025 से भिखारियों को भीख देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा। जिला क्लेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि इस प्रतिबंध को लेकर पहले ही आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इंदौर कलेक्टर ने कहा, "भीख मांगने के खिलाफ हमारा जागरूकता अभियान इस महीने (दिसंबर) के अंत तक शहर में चलेगा। अगर कोई व्यक्ति 1 जनवरी से भीख देते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। मैं इंदौर के सभी निवासियों से अपील करता हूं कि वे लोगों को भीख देकर पाप के भागीदार न बनें।"जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय Ministry of Social Justice and Empowerment ने देश के 10 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसका मकसद शहरों को भिखारी मुक्त बनाना है।
पिछले दिनों पुलिस और प्रशासन की टीमों ने 14 भिक्षुओं को पकड़ा था। इस दौरान एक महिला से 75 हजार रुपये बरामद हुए थे, जो उसने महज 10-12 दिनों में इकट्ठे किए थे। अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन ने हाल के महीनों में उन गिरोहों का पर्दाफाश किया है, जो लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर करते थे, और इस दौरान कई भिखारियों का पुनर्वास भी किया गया है। परियोजना अधिकारी ने बताया कि शहर में कुछ ऐसे परिवार भी हैं, जो बार-बार पकड़े जाने के बावजूद भिक्षावृत्ति में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन परिवारों पर अभियान के तहत कड़ी नजर रखी जा रही है।