अब बिना कैश के मिलेगी शराब; दुकानदार ONLINE पेमेंट लेने से नहीं कर पाएंगे इंकार, बस करना होगा यह काम

Edited By Rahul Rana,Updated: 15 Nov, 2024 12:15 PM

now liquor will be available without cash

शराब को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि अब बिना कैश के शराब मिल पाएगी। कोई भी दुकानदार अब ONLINE पेमेंट लेने से इंकार नहीं कर पाएंगे। दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाया है, खासकर शराब...

नेशनल डेस्क। शराब को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि अब बिना कैश के शराब मिल पाएगी। कोई भी दुकानदार अब ONLINE पेमेंट लेने से इंकार नहीं कर पाएंगे। दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाया है, खासकर शराब विक्रेताओं के लिए यह कदम उठाया गया है। इस मौके पर आबकारी आयुक्त डॉ. आर्दश सिंह ने प्रदेश के सभी शराब विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे डिजिटल पेमेंट की सुविधा प्रदान करें और किसी भी ग्राहक को शराब खरीदते वक्त डिजिटल भुगतान करने से इंकार न करें।

पॉश मशीन का इस्तेमाल होगा अनिवार्य

इसके साथ ही सरकार ने शराब और बीयर की बिक्री के लिए पॉश मशीनों का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अब शराब और बीयर की बोतल या कैन केवल पॉश मशीन से स्कैन करने के बाद ही ग्राहक को दी जाएगी। इससे न सिर्फ लेन-देन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि शराब की ओवर रेटिंग पर भी लगाम लगेगी।

शराब की ओवर रेटिंग पर कड़ी निगरानी

अगर कोई विक्रेता शराब निर्धारित मूल्य से ज्यादा कीमत पर बेचता है, तो ग्राहक को इसकी शिकायत करने के लिए टोल-फ्री नंबर 14405 या व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत करने की सुविधा मिलेगी। इससे ग्राहकों को अधिक कीमत वसूलने वाले दुकानदारों से शिकायत करने में आसानी होगी और सरकार इस पर कार्रवाई कर सकेगी।

फुटकर दुकानों पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा

वहीं आबकारी आयुक्त के मुताबिक, प्रदेश के सभी शराब की आपूर्ति इकाइयों, थोक और फुटकर विक्रेताओं को पॉश मशीनें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। अब बीयर के कैन/बोतल को स्कैन करके ही विक्रय करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही हर फुटकर शराब दुकान पर UPI आईडी या QR कोड के माध्यम से डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

डिजिटल पेमेंट पर शिकायत की प्रक्रिया

अगर किसी शराब दुकान पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं है, तो ग्राहक संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहक को अपनी शिकायत ऑनलाइन या टोल-फ्री नंबर पर दर्ज करनी होगी।

जानें इसके फायदे

यह कदम डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के साथ-साथ शराब की ओवर रेटिंग और धन की चोरी जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद करेगा। इसके अलावा इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों को सुविधाजनक भुगतान का तरीका मिलेगा।

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