धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर रोक, चैत्र नवरात्र पर सीएम योगी का सख्त फैसला

Edited By Pardeep,Updated: 30 Mar, 2025 05:46 AM

now meat sale and slaughterhouses are banned in these places in up

उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

नेशनल डेस्कः उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक, नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को बूचड़खानों को तत्काल बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं। 

सरकार ने 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि अवैध बूचड़खानों और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। बयान में बताया गया कि इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। बयान के मुताबिक, इन समितियों में पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।

बयान में बताया गया कि छह अप्रैल 2025 को राम नवमी के दिन विशेष रूप से प्रतिबंध लागू होगा और इस दिन मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। ‘यूपी नगर निगम अधिनियम 1959' और ‘खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011' के प्रावधानों के तहत सरकार ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 

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