पंजाब की जेलों में बंद कैदियों को दूसरे राज्यों में भेजा जा सकेगा

Edited By Archna Sethi,Updated: 28 Mar, 2025 07:18 PM

now prisoners lodged in punjab jails can be sent to other states

अब पंजाब की जेलों में बंद कैदियों को दूसरे राज्यों में भेजा जा सकेगा


चंडीगढ़, 28 मार्च:(अर्चना सेठी) अब पंजाब की जेलों में बंद कैदियों को दूसरे राज्यों में भेजा जा सकेगा। पंजाब के जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर द्वारा पेश किया गया ‘द ट्रांसफर ऑफ प्रिज़नर्स (पंजाब संशोधन विधेयक 2025)’ आज पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, जो कई प्रकार की गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब की विभिन्न जेलों में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल अपराधी, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से जुड़े आतंकी, ‘ए’ श्रेणी के गैंगस्टर, तस्कर और खतरनाक अपराधी बंद हैं, जो जेल के अंदर से ही अपने आपराधिक नेटवर्क संचालित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि कैदियों के ट्रांसफर एक्ट, 1950 में यह संशोधन करना आवश्यक हो गया था, ताकि मुकदमे का सामना कर रहे कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जा सके।

जेल मंत्री ने आगे बताया कि कैदियों के ट्रांसफर एक्ट, 1950 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके तहत पंजाब की जेलों में बंद मुकदमे वाले कैदियों को अन्य राज्यों में भेजा जा सके।उन्होंने आगे कहा कि कानून-व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा को लेकर उत्पन्न होने वाले खतरे को देखते हुए और जेल प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यह संशोधन आवश्यक हो गया था। उन्होंने कहा कि यह विधेयक मुकदमे वाले कैदियों को राज्य से अन्य राज्यों में भेजने की कानूनी मंजूरी देने के उद्देश्य से लाया गया है।

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