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‘अब वक्फ किसी संपत्ति पर सीधे कब्जा नहीं कर सकेगा’: किरेन रिजिजू

Edited By Radhika,Updated: 03 Apr, 2025 01:56 PM

now waqf will not be able to directly occupy any property  kiren rijiju

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में वक्फ बिल पेश किया है। उन्होंने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि इसे व्यापक चर्चा के बाद तैयार किया कर जेपीसी के पास भेजा गया था।

नेशनल डेस्क : अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में वक्फ बिल पेश किया है। उन्होंने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि इसे व्यापक चर्चा के बाद तैयार किया कर जेपीसी के पास भेजा गया था। जेपीसी ने वक्फ पर काफी काम किया, जो किसी दूसरी कमेटी ने नहीं किया। लंबी चर्चा के बाद इस बिल को आज सुबह लोकसभा से पारित कर दिया गया।

रिजिजू ने कहा कि कई सदस्यों ने इस बिल पर चर्चा के लिए ज्यादा समय देने की मांग की, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इसे आज ही चर्चा के लिए लाने का फैसला किया था। उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय बनी कमेटियों और सच्चर कमेटी की सिफारिशों का भी जिक्र किया।

रिजिजू ने कहा, "हमने वह काम किया है जो आप नहीं कर सकेऔर यह बिल लेकर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका समर्थन करेंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि हम कोई नया काम नहीं कर रहे, इतिहास गवाह है कि पहले भी इस तरह के संशोधन हुए हैं।

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वक्फ किसी संपत्ति पर सीधे कब्जा नहीं कर सकेगा -

किरेन रिजिजू ने कहा कि अब वक्फ किसी संपत्ति पर सीधे कब्जा नहीं कर सकेगा। इसके लिए अब जरूरी दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आदिवासी इलाकों में किसी प्रॉपर्टी को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा।

राइट टू अपील का प्रावधान भी रखा गया-

उन्होंने बताया कि वक्फ ट्रिब्यूनल के लिए पांच साल का कार्यकाल तय किया गया है। इसके अलावा, राइट टू अपील का प्रावधान भी रखा गया है। रिजिजू ने कहा कि UPA सरकार ने ऐसा नियम बनाया था कि यदि ट्रिब्यूनल में आपकी सुनवाई नहीं हो पाई तो आप सीधे कोर्ट नहीं जा सकते थे, सिर्फ रिव्यू पिटीशन डाल सकते थे। अब हम राइट टू अपील का रास्ता खोल रहे हैं, ताकि लोगों को जल्द न्याय मिल सके।

उन्होंने यह भी बताया कि बोर्ड में दिए जाने वाले वार्षिक सहयोग को 7% से घटाकर 5% किया गया है। इस  पैसे को कल्याणकारी कार्यों पर खर्च किया जा सके। इसके अलावा, लिमिटेशन एक्ट भी लागू किया गया है, जिसमें प्राइवेट जमीन पर 12 साल और सरकारी जमीन पर 13 साल की लिमिटेशन अवधि तय की गई है।

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