जरूरी सूचना! अगर ये डाॅक्यूमेंट जमा नहीं करवाया तो बंद हो जाएगी पेंशन, आखिरी तारीख से पहले करें सबमिट

Edited By Harman Kaur,Updated: 06 Oct, 2024 05:15 PM

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देश में 80 साल और इससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा कराना अब अनिवार्य हो गया है। अगर आप समय पर यह सर्टिफिकेट नहीं जमा करते हैं, तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। पहले इसकी अंतिम तिथि 1 नवंबर थी, लेकिन अब इसे 1...

नेशनल डेस्क: देश में 80 साल और इससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा कराना अब अनिवार्य हो गया है। अगर आप समय पर यह सर्टिफिकेट नहीं जमा करते हैं, तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। पहले इसकी अंतिम तिथि 1 नवंबर थी, लेकिन अब इसे 1 अक्टूबर से जमा कराना होगा।

लाइफ सर्टिफिकेट क्या है?
लाइफ सर्टिफिकेट एक ऐसा प्रमाण पत्र है, जो यह दर्शाता है कि पेंशनभोगी जीवित हैं। यह IT एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त है और इसे आधार कार्ड और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद पेंशन विभाग में जमा कराना होता है। आमतौर पर, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर होती है। यदि पेंशनर्स 1 अक्टूबर 2024 को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं, तो यह अगले साल 30 नवंबर 2025 तक वैध रहेगा।
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ऐसे बनवाएं ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट

स्मार्टफोन और इंटरनेट

- 5MP का फ्रंट कैमरा वाला स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी होना जरूरी है।

मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन
- आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पेंशन अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए।

एप्लिकेशन डाउनलोड करें
- गूगल प्ले स्टोर से 'आधार फेस आईडी' और 'जीवन प्रमाण फेस ऐप' डाउनलोड करें।
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ऑथेंटिकेशन और फेस स्कैन
- ऐप में ऑथेंटिकेशन करें और अपना फेस स्कैन करें।

पेंशन डिटेल्स भरें
- पेंशन से जुड़ी जानकारी भरें।

फोटो क्लिक करें
- फ्रंट कैमरे से अपनी फोटो क्लिक करें और सबमिट करें।

लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करें
- आपके मोबाइल नंबर पर लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक SMS के जरिए आएगा। लिंक ओपन करके सर्टिफिकेट डाउनलोड करें और इसे जमा करें।
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लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करने बंद हो जाएगी पेंशन
यदि आप नवंबर महीने तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराते हैं, तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। लेकिन, अगर आप अगले महीने में सर्टिफिकेट जमा करते हैं, तो पेंशन भुगतान फिर से शुरू हो जाएगा और आपको बकाया राशि भी मिल जाएगी। हालांकि, यदि लाइफ सर्टिफिकेट 3 वर्षों के भीतर जमा नहीं कराया गया, तो पेंशन फिर से शुरू करने के लिए संबंधित अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। इसलिए, पेंशनर्स को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें और अपनी पेंशन को सुचारू बनाए रखें।

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