Edited By Pardeep,Updated: 17 Nov, 2024 10:10 PM
देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भीषण प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए अब 6ठी से 9वीं और 11वीं तक के बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
नेशनल डेस्कः देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भीषण प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए अब 6ठी से 9वीं और 11वीं तक के बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
दिल्ली एनसीआर में कल सुबह 8 बजे ग्रैप 4 लागू होगा और यह आदेश उसी के तहत जारी किया गया है। स्कूलों का सिलेबस पूरा करने के लिए अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी।
अब राजधानी में पहले से ज्यादा सख्त पाबंदियां, सोमवार 18 नवंबर को सुबह 8 बजे से लागू हो जाएंगी। पाबंदियों का ऐलान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की तरफ से किया गया है। सीएक्यूएम ने दिल्ली सरकार से वाहनों से वाहनों को ऑड/ईवन के आधार पर चलाने और कक्षा 6-9 और 11 को ऑनलाइन मोड में बदलने के बारे में निर्णय लेने को कहा।
क्या-क्या पाबंदियां रहेंगी?
GRAP-IV के तहत जरूसी सेवाओं को छोड़कर सभी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV और डीजल से कम चलने वाले मध्यम माल वाहन (MGV) और भारी माल वाहन (HGV) के चलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा सभी निर्माण गतिविधियां, यहां तक कि राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज जैसी परियोजनाओं के लिए भी यह आदेश के प्रभावी होगा। साथ ही CAQM ने बुजुर्गों, बच्चों और सांस, दिल या अन्य पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को बाहरी गतिविधियों से बचने और जितना मुमकिन हो सके घर के अंदर रहने के लिए कहा है।