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बेंगलुरु उपभोक्ता अदालत का बड़ा फैसला: PVR और INOX को मूवी टिकट पर सही समय दिखाने का आदेश

Edited By Pardeep,Updated: 18 Feb, 2025 10:55 PM

order to pvr and inox to display correct time on movie tickets

बेंगलुरु की जिला उपभोक्ता अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में PVR सिनेमाज और INOX को निर्देश दिया है कि वे मूवी टिकट पर फिल्म का वास्तविक समय स्पष्ट रूप से उल्लेख करें, न कि वह समय जब विज्ञापन चलाए जाते हैं।

नेशनल डेस्कः बेंगलुरु की जिला उपभोक्ता अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में PVR सिनेमाज और INOX को निर्देश दिया है कि वे मूवी टिकट पर फिल्म का वास्तविक समय स्पष्ट रूप से उल्लेख करें, न कि वह समय जब विज्ञापन चलाए जाते हैं। अदालत ने इसे अनुचित व्यापारिक प्रथा करार देते हुए कंपनियों को दंडित किया और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।

यह मामला तब सामने आया जब अभिषेक एमआर नाम के एक उपभोक्ता ने PVR सिनेमाज, बुकमायशो (Big Tree Entertainment Pvt. Ltd.) और INOX के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने 26 दिसंबर 2023 को सैम बहादुर फिल्म के लिए 4:05 बजे का शो बुक किया था। वह तय समय से पहले ही 4:00 बजे थिएटर पहुंच गए, लेकिन फिल्म 4:30 बजे शुरू हुई। 4:05 बजे से 4:28 बजे तक थिएटर में विज्ञापन और ट्रेलर चलते रहे, जिससे उनका लगभग 25-30 मिनट का समय बर्बाद हुआ। इस देरी के कारण उनकी कार्य योजना प्रभावित हुई, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि फिल्म अपने निर्धारित समय पर समाप्त होगी और वे समय पर अपने काम पर लौट सकेंगे। इस अनुभव से परेशान होकर उन्होंने जनवरी 2024 में उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई और आग्रह किया कि PVR और INOX को लंबे विज्ञापन दिखाने की प्रथा बंद करने का निर्देश दिया जाए।

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि PVR और INOX को टिकट पर फिल्म के वास्तविक शुरू होने के समय का उल्लेख करना होगा, ताकि दर्शकों को यह भ्रम न हो कि फिल्म उनके टिकट पर लिखे समय पर शुरू हो रही है। अदालत ने कंपनियों को निर्देश दिया कि वे अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को तुरंत बंद करें और विज्ञापन केवल निर्धारित शो टाइम से पहले ही दिखाए जाएं। इसके अलावा, शिकायतकर्ता को मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए ₹20,000 का हर्जाना दिया जाए, मुकदमेबाजी खर्च के लिए ₹8,000 अतिरिक्त प्रदान किए जाएं, और अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के लिए ₹1 लाख का दंड उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा किया जाए।

PVR और INOX ने अदालत में अपनी सफाई देते हुए कहा कि थिएटरों को सरकार के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक सेवा घोषणाएं (PSAs) दिखाना अनिवार्य होता है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि लंबे विज्ञापनों से उन दर्शकों को फायदा होता है जो सुरक्षा जांच के कारण थोड़ी देर से थिएटर में प्रवेश करते हैं। कंपनियों ने यह भी दावा किया कि शिकायतकर्ता ने विज्ञापन रिकॉर्ड कर एंटी-पायरेसी नियमों का उल्लंघन किया।

हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, PSAs की अवधि 10 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए और ये विज्ञापन फिल्म के शो टाइम से पहले दिखाए जा सकते हैं। अदालत ने यह भी पाया कि शिकायतकर्ता के देखे गए शो में 95% विज्ञापन व्यावसायिक थे, न कि सरकारी PSAs। शिकायतकर्ता द्वारा विज्ञापन रिकॉर्ड किए जाने पर अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल फिल्म से पहले दिखाए गए विज्ञापनों को रिकॉर्ड किया था, न कि फिल्म को। अदालत ने कहा कि यह कार्य सार्वजनिक हित में किया गया था और इसे अवैध नहीं माना जा सकता।

PVR और INOX की इस दलील को भी अदालत ने खारिज कर दिया कि लंबे विज्ञापनों से उन दर्शकों को लाभ मिलता है जो सुरक्षा जांच में समय लगने के कारण देरी से पहुंचते हैं। अदालत ने कहा कि समय बहुत कीमती होता है और कोई भी व्यक्ति दूसरे के समय और पैसे का दुरुपयोग करने का हकदार नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में कहा, “आज के दौर में समय ही पैसा है। हर व्यक्ति के समय की अपनी कीमत होती है। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरों के समय और पैसे का लाभ उठाए। 25-30 मिनट किसी के लिए भी बेकार बैठकर विज्ञापन देखने के लिए कम नहीं होते। खासकर उन लोगों के लिए, जो अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर परिवार के साथ फिल्म देखने आते हैं।”

इस फैसले से सिनेमाघरों में विज्ञापन दिखाने की प्रक्रिया में बदलाव आने की उम्मीद है। अब दर्शकों को टिकट पर सही मूवी स्टार्ट टाइम देखने को मिलेगा और लंबे विज्ञापनों से राहत मिलेगी। यह निर्णय अन्य उपभोक्ताओं को भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है।


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