गर्भवती महिलाओं के लिए 28 करोड़ रुपये जारी करने के आदेश

Edited By Archna Sethi,Updated: 18 Dec, 2024 08:51 PM

orders to release rs 28 crore for pregnant women

गर्भवती महिलाओं के लिए 28 करोड़ रुपये जारी करने के आदेश

 

चंडीगढ़, 18 दिसंबर  (अर्चना सेठी) सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण और अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए लगभग 70,000 लाभार्थियों को 28 करोड़ रुपये तुरंत जारी करने के आदेश दिए हैं।

 

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि सरकार गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण और स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि मातृ वंदना योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के अक्टूबर 2024 महीने में 22 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता पहले बच्चे के जन्म और दूसरे बच्चे (लड़की) के जन्म पर कुल 65,478 महिलाओं के खातों में सीधे भेजी जा चुकी है।

 

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सरकार 19 साल और उससे अधिक आयु की महिलाओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये (दो किस्तों में 3,000 + 2,000) और दूसरे बच्चे (यदि वह लड़की हो) के जन्म पर 6,000 रुपये प्रदान करती है। यह राशि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण और स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विशेष शर्तों की पूर्ति के अधीन दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आंशिक मुआवजा प्रदान कर उनकी सेहत में बच्चे के जन्म से पहले और बाद में सुधार करना है।

 

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य राज्य में जन्म के समय लड़कियों के कम लिंग अनुपात में सुधार करना है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा इस वित्तीय सहायता के लिए फॉर्म भरे जाते हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों या डाकघर खातों में किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस लाभ को प्राप्त करने के लिए हर लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, जो बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।

 

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य की पात्र लाभार्थियों के फॉर्म भरे जाएं ताकि अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी अपने जिले के आंगनवाड़ी केंद्र, बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय और जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

 

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