31 मार्च रात 12 बजे के बाद रद्दी होंगे फिजिकल स्टांप पेपर, अभी कर लें ये काम

Edited By Radhika,Updated: 31 Mar, 2025 12:59 PM

physical stamp papers will be invalid after 12 midnight on 31st march

आम जनता से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपने अपने फिज़िकल स्टांप पेपर का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं करवाया है तो आपके पास 31 मार्च रात 12 बजे तक का आखिरी मौका है।

नेशनल डेस्क: आम जनता से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपने अपने फिज़िकल स्टांप पेपर का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं करवाया है तो आपके पास 31 मार्च रात 12 बजे तक का आखिरी मौका है। इसके बाद अपका पेपर कचरा हो जाएगा। वहीं अगर आप आज रात तक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, वे 1 अप्रैल को अपने स्टांप पेपर को जमा कर सकते हैं। जानते हैं कि क्या है पूरा प्रोसेस-

वेबसाइट पर करें रजिस्ट्रेशन-
रजिस्ट्रेशन के लिए आपको www.igrsup.gov.in पर विज़िट कराना होगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप के साथ आप 1 अप्रैल को भी अपने फिजिकल स्टांप पेपर को जमा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 31 मार्च रात 12 बजे तक पूरी करनी होगी।

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31 मार्च के बाद फिजिकल स्टांप पेपर पर पूरी तरह से रोक-
सरकार ने 31 मार्च के बाद से फिजिकल स्टांप पेपर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके बाद, केवल ई-स्टांप प्रणाली का ही उपयोग किया जा सकेगा। अगर आपने अब तक अपना स्टांप पेपर वापस नहीं किया, तो यह मौका हाथ से निकल जाएगा।

रद्दी हो जाएगा लाखों का स्टांप पेपर-
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों खरीदारों के पास लाखों रुपए का फिजिकल स्टांप पेपर पेंडिंग हैं। 30 मार्च तक करीब 256 खरीदारों ने कुल 8 करोड़ रुपए का स्टांप पेपर वापस किया है। लेकिन अभी भी हजारों खरीदारों के पास 100 करोड़ रुपए से अधिक का स्टांप पेपर बचा हुआ है, जिनके पास इसे वापस करने का आज आखिरी मौका है। यदि उन्होंने यह अवसर गंवा दिया, तो उनका स्टांप पेपर रद्दी हो जाएगा और उन्हें किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा, केवल 10 प्रतिशत कटौती के साथ राशि वापस की जाएगी।

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ई-स्टांप प्रणाली के फायदे-
ई-स्टांप प्रणाली लागू होने से स्टांप पेपर के लेन-देन में पारदर्शिता आएगी। इससे वित्तीय गड़बड़ियों, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज़ और टैक्स चोरी जैसी समस्याओं पर काबू पाया जा सकेगा। सभी ई-स्टांप लेन-देन डिजिटली रिकॉर्ड किए जाएंगे।  इससे सरकारी खजाने को भी फायदा होगा।   

लिफ्ट एक्ट का सख्ती से पालन-
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट संचालकों के लिए लिफ्ट एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा। जिला प्रशासन ने लिफ्ट संचालकों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए डेडलाइन दी है। यदि कोई लिफ्ट संचालक 1 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, तो उसे लेट फीस के रूप में 100 रुपए प्रति दिन चुकाने होंगे। 7 दिन के बाद यह लेट फीस बढ़कर 200 रुपए प्रति दिन हो जाएगी।

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