Edited By Utsav Singh,Updated: 21 Oct, 2024 03:26 PM
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण झटका लगा है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में मानहानि के आरोप से संबंधित याचिका पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।
नेशनल डेस्क : दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण झटका लगा है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में मानहानि के आरोप से संबंधित याचिका पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।
मानहानि का मामला
आपको बता दें कि इस मामले के तहत अब केजरीवाल पर गुजरात में आपराधिक मानहानि का मामला चलाना जारी रहेगा। उन्होंने निचली अदालत से जारी समन को चुनौती दी थी और मामले पर रोक लगाने की मांग की थी। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने भी उनकी मांग को ठुकरा दिया था।
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संजय सिंह का मामला
इससे पहले, अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की भी इसी मामले में याचिका को खारिज कर दिया था। अब केजरीवाल की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केजरीवाल और संजय सिंह की टिप्पणियों के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है।
न्यायालय का निर्णय
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की एक अलग पीठ ने पहले ही संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा, "हमें समान दृष्टिकोण अपनाना होगा।"
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उच्च न्यायालय की भूमिका
गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में दोनों नेताओं ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने उनके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया। इसके परिणामस्वरूप, दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई जारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में निचली अदालत की ओर से जारी समन के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, लेकिन उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।