Edited By Pardeep,Updated: 03 Dec, 2024 06:17 AM
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर यहां सुरक्षा-व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चंडीगढ़ दौरे के दौरान मोदी देश में लागू किए तीन नए अपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा...
नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर यहां सुरक्षा-व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चंडीगढ़ दौरे के दौरान मोदी देश में लागू किए तीन नए अपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे।
सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। मोदी देश में एक जुलाई से प्रभावी हुए तीन नए आपराधिक कानून - भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इन तीनों कानून ने ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमश: भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है।
प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के मद्देनजर पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किए हैं और कई जांच चौकियां स्थापित की हैं जबकि पंचकूला और मोहाली सहित आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने बताया कि चंडीगढ़ में मंगलवार को कुछ मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा या मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। अमित शाह ने चार अगस्त को चंडीगढ़ का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन ऐप लॉन्च किए थे।
उपायुक्त निशांत कुमार यादव की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर अधिकारियों ने चंडीगढ़ में सोमवार से मंगलवार तक ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहन के लिए ‘‘नो-फ्लाई जोन'' घोषित कर दिया है।
आदेश के अनुसार, ‘‘चंडीगढ़ में तीन दिसंबर को अतिविशिष्ट व्यक्तियों का आगमन निर्धारित है। इसलिए राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा विस्फोटक उपकरण से लैस ड्रोन के जरिए आतंकवादी हमले करने की हालिया कोशिशों से उपजे खतरों को देखते हुए और वीवीआईपी तथा आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ को ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों के लिए ‘नो-फ्लाई जोन' घोषित करना अनिवार्य हो गया है।'' इसमें कहा गया कि यह आदेश कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।