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दिल्ली-NCR में फिर से बढ़ा प्रदूषण का स्तर, GRAP-3 किया गया लागू, जानें क्या होंगे नए नियम?

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 30 Jan, 2025 08:43 AM

pollution level increased again in delhi ncr grap 3 implemented

चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने GRAP-3 नियम लागू कर दिया है। यह जनवरी में चौथी बार है जब GRAP-3 को लागू किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि...

नेशनल डेस्क। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने GRAP-3 नियम लागू कर दिया है। यह जनवरी में चौथी बार है जब GRAP-3 को लागू किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 3-4 दिनों तक प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में रहेगा।

दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण स्तर कितना बढ़ा?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 365 पर पहुंच गया है जो बेहद खराब स्थिति को दर्शाता है। अन्य शहरों में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है—

➤ गुरुग्राम: 318
➤ फरीदाबाद: 237
➤ गाजियाबाद: 252
➤ नोएडा: 236
➤ ग्रेटर नोएडा: 228

कुछ इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर हो गया है:

➤ बवाना: AQI 410
➤ जहांगीरपुरी: AQI 403
➤ मुंडका: AQI 432
➤ वजीरपुर: AQI 408

चुनाव प्रचार पर क्या होगा असर?

➤ चुनाव प्रचार के दौरान BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों पर बैन रहेगा।
➤ रैलियों में शामिल होने वाले लोग इन गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिससे प्रचार प्रभावित हो सकता है।
➤ ट्रैफिक प्रतिबंधों के कारण रैलियों में आने वाली भीड़ पर भी असर पड़ सकता है।

 

यह भी पढ़ें: Traffic Rules: अब नहीं बच पाएंगे ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले! आधार से लिंक होंगे वाहनों के Driving License

 

GRAP-3 के तहत कौन-कौन सी पाबंदियां होंगी?

गाड़ियों पर बैन:

➤ दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध।
➤ BS-4 डीजल ट्रकों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी (जरूरी सामान ढोने वाले ट्रकों को छूट)।

स्कूलों में बदलाव:

दिल्ली-एनसीआर में कक्षा 5 तक के स्कूल हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में चलेंगे।

निर्माण कार्यों पर रोक:

रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्पतालों से जुड़े प्रोजेक्ट को छूट दी गई है।

आम लोगों के लिए सिटिजन गाइडलाइन:

➤ छोटी दूरी के लिए पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें।
➤ CNG, इलेक्ट्रिक या अन्य क्लीन फ्यूल वाली गाड़ियों को प्राथमिकता दें।
➤ संभव हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या राइड शेयरिंग का इस्तेमाल करें।
➤ वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग इस विकल्प को चुनें।

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