यौन अपराधों के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को एक और झटका, जमानत याचिका खारिज

Edited By Anu Malhotra,Updated: 26 Jun, 2024 09:31 PM

prajwal revanna bengaluru bail petition hd revanna ipc 376

यौन अपराधों के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को एक और झटका देते हुए बेंगलुरु की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूर्व सांसद और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ होलेनरासीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत के संबंध में बुधवार को एक याचिका पर...

नेशनल डेस्क:  यौन अपराधों के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को एक और झटका देते हुए बेंगलुरु की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूर्व सांसद और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ होलेनरासीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत के संबंध में बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, विशेष लोक अभियोजक ने जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत को बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप लगाया गया है। 

अभियोजक ने तर्क दिया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। 33 वर्षीय, जो पूर्व प्रधान मंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के भतीजे हैं, को उनकी पार्टी जनता दल सेक्युलर ने निलंबित कर दिया है। वह एक विशेष जांच दल (एसआईटी) की हिरासत में है जिसका गठन उसके कथित यौन अपराधों की जांच के लिए किया गया था।
 

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!