Edited By Anu Malhotra,Updated: 26 Jun, 2024 09:31 PM
यौन अपराधों के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को एक और झटका देते हुए बेंगलुरु की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूर्व सांसद और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ होलेनरासीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत के संबंध में बुधवार को एक याचिका पर...
नेशनल डेस्क: यौन अपराधों के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को एक और झटका देते हुए बेंगलुरु की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूर्व सांसद और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ होलेनरासीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत के संबंध में बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, विशेष लोक अभियोजक ने जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत को बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप लगाया गया है।
अभियोजक ने तर्क दिया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। 33 वर्षीय, जो पूर्व प्रधान मंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के भतीजे हैं, को उनकी पार्टी जनता दल सेक्युलर ने निलंबित कर दिया है। वह एक विशेष जांच दल (एसआईटी) की हिरासत में है जिसका गठन उसके कथित यौन अपराधों की जांच के लिए किया गया था।