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श्रमिकों की भलाई के लिए जनहित नीतियां लागू

Edited By Archna Sethi,Updated: 30 Dec, 2024 09:03 PM

public interest policies implemented for the welfare of workers

श्रमिकों की भलाई के लिए जनहित नीतियां लागू


चंडीगढ़, 30 दिसंबर: (अर्चना सेठी) श्रमिकों को सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी देने के लिए पूरे पंजाब में विशेष कैंप लगाए गए। इसके अलावा, कई कल्याणकारी योजनाओं के तहत श्रमिकों को करोड़ों रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं और औद्योगिक योजनाओं को डिजिटाइज कर दिया गया है। इनमें भवन निर्माण योजना को स्वीकृति देना, फैक्ट्रियों का पंजीकरण, लाइसेंस की मंजूरी, लाइसेंस का नवीनीकरण, लाइसेंस में संशोधन, रात की शिफ्ट में महिलाओं को रोजगार देने की अनुमति, प्रिंसिपल एम्प्लायर का पंजीकरण, ठेकेदार लाइसेंस की स्वीकृति, कल्याण कोष का भुगतान, पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड के लाभों से संबंधित दावे, निर्माण स्थलों का पंजीकरण, ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण, श्रम कानूनों के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करना,पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के लाभों संबंधी दावा, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण आदि शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि पंजाब भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों की सुविधा के लिए पंजीकरण फॉर्म को सरल बनाया है और फॉर्म नंबर 27 का पंजाबी अनुवाद किया है। यदि किसी मजदूर के आवेदन पर कोई आपत्ति होती है तो इसकी जानकारी उसे एसएमएस के माध्यम से भेजी जाती है। अब लेबर इंस्पेक्टरों को 14 दिनों के भीतर पंजीकरण/नवीनीकरण से संबंधित आवेदन पर कार्रवाई करनी होगी।

श्रम मंत्री ने यह भी बताया कि पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा वजीफा योजना, एलटीसी योजना, और शगुन योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के नियमों और शर्तों में छूट दी गई है। सौंद ने कहा कि बोर्ड ने नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन के लिए 2024 का स्कॉच अवार्ड भी प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान 67,549 श्रमिकों को कुल 102.23 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान 41,155 श्रमिकों को 97.29 करोड़ रुपये वितरित किए गए। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्माण श्रमिकों को कुल 19.53 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

श्रम मंत्री ने बताया कि इस वर्ष पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड ने 5,145 लाभार्थियों को कुल 15.36 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है। इसके अलावा, श्रम विभाग ने भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल पर 57,75,402 असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया है।

श्रम मंत्री ने बताया कि इस साल राज्य भर के सभी जिलों में श्रमिकों के पंजीकरण के लिए श्रम चौकों पर विशेष कैंप भी लगाए गए। श्रमिकों के लाभार्थी कार्ड के पंजीकरण/नवीनीकरण और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आपत्तियों के समाधान के लिए सहायक श्रम आयुक्त/लेबर ऑफिसरों के कार्यालयों में हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं।

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