Edited By Anu Malhotra,Updated: 24 Aug, 2024 12:02 PM
पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने पतंग उड़ाने पर सख्ती बढ़ा दी है। पतंग बनाना और उड़ाना अब गैर-जमानती अपराध घोषित कर दिया गया है। संशोधित पतंग उड़ाने पर निषेध अधिनियम, 2007 के तहत, पतंग उड़ाने के लिए धातु के धागे, तार, और नुकीले धागे का उत्पादन, उपयोग, और...
नेशनल डेस्क: पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने पतंग उड़ाने पर सख्ती बढ़ा दी है। पतंग बनाना और उड़ाना अब गैर-जमानती अपराध घोषित कर दिया गया है। संशोधित पतंग उड़ाने पर निषेध अधिनियम, 2007 के तहत, पतंग उड़ाने के लिए धातु के धागे, तार, और नुकीले धागे का उत्पादन, उपयोग, और वितरण भी अपराध माना जाएगा।
नए नियमों के अनुसार, पतंग उड़ाते हुए पकड़े जाने पर 3 से 5 साल की जेल या 20 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। पतंग बनाने वालों को 5 से 7 साल की जेल या 50 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। नाबालिगों के लिए विशेष दंड का प्रावधान भी है, जिसमें पहली बार अपराध पर चेतावनी, दूसरी बार 50,000 रुपए का जुर्माना, तीसरी बार 1,00,000 रुपए का जुर्माना, और चौथे अपराध पर किशोर न्याय प्रणाली अधिनियम 2018 के तहत सजा शामिल है।
इस्लामाबाद में आत्मरक्षा के प्रयास में युवती की छलांग
इस्लामाबाद के सैक्टर ई-11/2 में एक युवती ने अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। युवती को इलाज के लिए पीआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसने बताया कि शकीला नाम की एक परिचित ने उसे शहर घूमने के बहाने बुलाया था। जब युवती सैक्टर ई-11 में फ्लैट नंबर 210 पर पहुंची, तो शकीला के साथ आए युवक ने उसका फोन और 50,000 रुपए छीन लिए और उसे ब्लैकमेल करके गलत काम करने को मजबूर किया। हताश होकर, युवती ने दूसरी मंजिल से छलांग लगाने का निर्णय लिया।