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‘पंजाब वाटर रिसोर्सेज संशोधन विधेयक, 2025’ पारित

Edited By Archna Sethi,Updated: 25 Feb, 2025 08:37 PM

punjab water resources amendment bill 2025 passed

‘पंजाब वाटर रिसोर्सेज संशोधन विधेयक, 2025’ पारित


चंडीगढ़, 25 फरवरी:(अर्चना सेठी) पंजाब विधानसभा ने आज ‘पंजाब वाटर रिसोर्सेज (प्रबंधन और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025’ पारित कर दिया है। यह विधेयक जल स्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल द्वारा प्रस्तुत किया गया।

यह विधेयक पंजाब वाटर रिसोर्सेज (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2020 में संशोधन के लिए पेश किया गया था, जिसके तहत धारा 6 में बदलाव किया गया है। संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति पंजाब जल प्रबंधन और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में सेवा नहीं देगा यदि उसकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है। चेयरपर्सन या अन्य सदस्य एक ही कार्यकाल में तीन वर्ष से अधिक पद पर नहीं रह सकेंगे। यह अवधि उस तिथि से शुरू होगी, जब वह अपना पद संभालेंगे। उनके तीन वर्ष के कार्यकाल को पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते उनकी कार्यक्षमता और प्रबंधन की दक्षता उत्कृष्ट हो।

इसके अलावा,2020 अधिनियम की धारा 9 में संशोधन अनुसार ऑथोरिटी द्वारा किसी भी संसाधन या संसाधनों, सरकार द्वारा निर्धारित, से प्राप्त सभी शुल्कों,चार्जेज और फंड,सरकारी खजाने में जमा करवाए जाएंगे।

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