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Indian Army पर अपमानजनक टिप्पणी केस में राहुल गांधी कोर्ट में तलब, 24 मार्च को होगी सुनवाई

Edited By Pardeep,Updated: 12 Feb, 2025 05:53 AM

rahul gandhi summoned in lucknow court

लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के सिलसिले में तलब किया है। लखनऊ की अदालत ने राहुल गांधी को 24 मार्च को पेश होने का आदेश...

नेशनल डेस्कः लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के सिलसिले में तलब किया है। लखनऊ की अदालत ने राहुल गांधी को 24 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई उनकी टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिस पर सेना और उनके समर्थकों के बीच विवाद खड़ा हो गया था।

यह परिवाद सीमा सड़क संगठन (BRO) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल किया है। श्रीवास्तव ने अदालत में दावा किया कि राहुल गांधी ने भारतीय सेना का अपमान किया और उनके बयान से सेना की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। इसके बाद, एमपी-एमएलए कोर्ट ने भारतीय सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को तलब किया है।

गौरतलब है कि 6 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था, "चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की पिटाई के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता?" उनके इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। 9 दिसंबर 2022 को चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर मामूली झड़प हुई थी, जिसे लेकर राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की थी।

12 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने राहुल गांधी के बयान का खंडन करते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि चीनी सैनिक भारतीय सीमा में अवैध रूप से घुसे थे, जिसे भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया और चीनी सैनिकों को वापस अपने क्षेत्र में जाने पर मजबूर कर दिया था। वादी, श्रीवास्तव ने अदालत में कहा कि वे भारतीय सेना का सम्मान करते हैं और राहुल गांधी द्वारा सेना का मजाक उड़ाए जाने से उन्हें गहरी ठेस पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयान ने भारतीय सेना की छवि को नुकसान पहुंचाया है और इसके कारण मानहानि हुई है।अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद 24 मार्च को राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया है।

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