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कोर्ट में पेशी से गैरहाजिर रहे राहुल गांधी, 200 रुपए का लगा जुर्माना

Edited By rajesh kumar,Updated: 05 Mar, 2025 06:39 PM

rahul gandhi was absent from court hearing fined rs 200

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर लखनऊ की ACJM कोर्ट ने 200 रुपए का जुर्माना लगाया और उन्हें 14 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र में वीर सावरकर पर दिए गए विवादित बयान को लेकर है।

नेशनल डेस्क: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर लखनऊ की ACJM कोर्ट ने 200 रुपए का जुर्माना लगाया और उन्हें 14 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र में वीर सावरकर पर दिए गए विवादित बयान को लेकर है। राहुल गांधी ने 17 दिसम्बर 2022 को अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को लेकर बयान दिया था, जिसे लेकर लखनऊ की ACJM कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी का बयान समाज में घृणा फैलाने वाला है।

कोर्ट में पेश नहीं होने पर जुर्माना
आज इस मामले में राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उनके वकील ने कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी दी। वकील का कहना था कि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं और उन्हें एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से मिलना था, जो पहले से तय था। इसलिए वह कोर्ट में नहीं आ सके। कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज करते हुए 200 रुपए का जुर्माना लगाया और चेतावनी दी कि राहुल गांधी को 14 अप्रैल को कोर्ट में जरूर पेश होना होगा। यदि वे अदालत में नहीं आए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

राहुल गांधी का बयान
राहुल गांधी ने अकोला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का "नौकर" और "पेंशनभोगी" कहा था। इस बयान के खिलाफ शिकायतकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

कोर्ट की कार्रवाई
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की, जबकि याचिकाकर्ता के वकील नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

 

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