पुलिस टीमों की ओर से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में छापेमारी

Edited By Archna Sethi,Updated: 08 Aug, 2024 08:02 PM

raids by police teams in punjab haryana and chandigarh

पुलिस टीमों की ओर से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में छापेमारी


चंडीगढ़, 8 अगस्त:(अर्चना सेठी) पंजाब पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एस.टी.एफ.) ने ड्रग इंस्पेक्टर शिशान मित्तल के पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर 24 बैंक खातों को, जिनमें कुल 6.69 करोड़ रुपए जमा थे, को सील कर दिया और बड़ी मात्रा में नकदी और विदेशी मुद्रा भी जब्त की है।

डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने आज यहां बताया कि यह छापेमारी ड्रग इंस्पेक्टर शिशान मित्तल पर लगे आरोपों के तहत चल रही जांच के हिस्से के रूप में की गई। उस पर अवैध दवाओं और मेडिकल स्टोर्स से संबंधित नशीले पदार्थों की तस्करी में मदद करने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी खातों में ड्रग मनी जमा करने का आरोप लगाया गया था। यह छापेमारी बठिंडा, मौर मंडी, गिद्दड़बाहा, मोहाली, चंडीगढ़ और हरियाणा के फतेहाबाद समेत आठ विभिन्न स्थानों पर की गई।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पुलिस द्वारा फ्रीज किए गए बैंक खाते आरोपी ड्रग इंस्पेक्टर के नाम पर थे और उसके रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी खाते भी थे, जिनमें कुल 6.69 करोड़ रुपए जमा थे। उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा तीन बैंक लॉकर भी जब्त किए गए हैं। पुलिस टीमों को इन खातों में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का भी पता चला जिसके तहत इन बेनामी खातों में अक्सर नकदी जमा की जाती थी और मूल स्रोत को छिपाने के लिए कई लेन-देन किए गए थे।

उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान एसटीएफ ने लगभग 9.31 लाख रुपए नकद, 260 ग्राम सोना और 515 दिरहाम बरामद किए हैं। इसके अलावा अवैध गतिविधियों से हासिल की गई कई संपत्तियों का भी पता चला है, जिसमें ज़ीरकपुर में 2 करोड़ रुपए के फ्लैट, डबवाली में 40 लाख रुपए के प्लॉट समेत कई अन्य संपत्तियां शामिल हैं।

डीजीपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दोषी ड्रग इंस्पेक्टर जेल में बंद नशा तस्करों के संपर्क में था और बाहर नशा तस्करों के नेटवर्क की सहायता कर रहा था। जांच में यह भी पाया गया है कि दोषी ड्रग इंस्पेक्टर सरकार से अनुमति या एक्स-इंडिया लीव लिए बिना ही अक्सर विदेशी यात्राएं कर रहा था।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि आगे की जांच जारी है और जांच के नतीजों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 और 59 तथा भारतीय दंड संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 111 के तहत एफआईआर नंबर 121/2024 पहले ही दर्ज की जा चुकी है।

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