Edited By vasudha,Updated: 23 Jun, 2021 03:54 PM
योग गुरु रामदेव ने अपने खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज FIR पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर आईएमए पटना और रायपुर में दर्ज एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगाने और इन्हें दिल्ली में...
नेशनल डेस्क: योग गुरु रामदेव ने अपने खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज FIR पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर आईएमए पटना और रायपुर में दर्ज एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगाने और इन्हें दिल्ली में स्थानान्तरित किए जानें की मांग की है।
दरअसल रामदेव के खिलाफ कथित तौर पर Covid-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के बारे में गलत जानकारी फैलाने के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशनअस्पताल बोर्ड के अध्यक्ष राकेश गुप्ता, IMA के रायपुर अध्यक्ष विकास अग्रवाल और दूसरे डॉक्टरों की शिकायत पर इस संबंध में FIR दर्ज की गई है।
बाबा रामदेव पर 186/188/269/270/336/420/499/504/505 आईपीसी, 51, 52, 54 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और 3 एपेडेमिक डिजीज एक्ट के तहत एफआईआर की गई है( एफआईआर में आरोप है कि आयुष मंत्रालय ने रामदेव बाबा को कोरोनिल दवा का विज्ञापन बंद करने को कहा था। इसके बावजूद बाबा ने कोरोनिल का प्रचार-प्रसार किया। अब भी वे उसकी बिक्री कर रहे हैं। जब पूरा बिहार और देश कोविड की लहर से जूझ रहा था तब बाबा रामदेव ने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ऑक्सीजन थेरेपी, सरकार द्वारा स्वीकृत दवाओं को लेकर जानबूझकर गलत बातें कहीं।