Edited By Rohini,Updated: 09 Jan, 2025 10:35 AM
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्राहकों की क्रेडिट जानकारी को समय पर अपडेट करने के लिए बैंकों, फाइनेंस कंपनियों और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों (CIC) को सख्त निर्देश दिए हैं। यह कदम खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए है जिन्होंने...
नेशनल डेस्क। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्राहकों की क्रेडिट जानकारी को समय पर अपडेट करने के लिए बैंकों, फाइनेंस कंपनियों और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों (CIC) को सख्त निर्देश दिए हैं। यह कदम खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए है जिन्होंने लोन डिफॉल्ट को ठीक कर दिया है लेकिन उनका क्रेडिट स्कोर अब भी खराब दिखता है क्योंकि उनके डेटा को सही समय पर अपडेट नहीं किया गया।
डेटा अपडेट में लाई जाएगी तेजी
आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि क्रेडिट जानकारी को अपडेट करने में तेजी लाई जाए और ग्राहकों को उनके क्रेडिट स्टेटस में बदलाव के बारे में अलर्ट किया जाए। इससे पहले जून 2023 में आरबीआई ने चार CIC पर 1 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था क्योंकि वे समय पर ग्राहकों की क्रेडिट जानकारी को अपडेट करने में विफल रहे थे।
यह भी पढ़ें: Fixed Deposit: पत्नी के बजाय मां के नाम पर FD कराने से मिलेंगे ज्यादा फायदे, होगी तगड़ी कमाई
जुर्माने का भी प्रावधान
आरबीआई ने बैंकों, एनबीएफसी (नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों) और CIC को निर्देश दिया है कि यदि ग्राहक की शिकायत का समाधान 30 दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो शिकायतकर्ता को प्रति दिन 100 रुपये का मुआवजा देना होगा। यह जुर्माना तब लागू होगा जब बैंक या CIC द्वारा ग्राहकों के डेटा को 21 दिनों में सही तरीके से अपडेट नहीं किया गया हो।
कारण बताना भी जरूरी
आरबीआई ने कहा है कि यदि कोई क्रेडिट संस्थान (CI) या CIC ग्राहक की क्रेडिट जानकारी को अपडेट करने का अनुरोध अस्वीकार करता है तो उसे इसका कारण भी स्पष्ट रूप से बताना होगा। इसके साथ ही CIC और CI को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक को उनके डेटा में बदलाव के बारे में हर महीने सूचित किया जाए।
SMS और ईमेल से अलर्ट
आरबीआई ने यह भी कहा है कि यदि किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट को किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जाता है तो ग्राहक को SMS या ईमेल के जरिए अलर्ट भेजे जाएं। इससे ग्राहकों को अपने क्रेडिट स्टेटस में किसी भी बदलाव के बारे में जल्दी जानकारी मिलेगी।
यह भी पढ़ें: Ukraine के जापोरिज्जिया में Russia ने दागी मिसाइलें, 13 लोगों की मौत, 30 घायल
देश में कितनी हैं CICs?
भारत में कुल चार क्रेडिट सूचना कंपनियां (CIC) हैं जिनका आरबीआई द्वारा लाइसेंस किया गया है:
: TransUnion CIBIL
: CRIF High Mark
: Equifax
: Experian
इन कंपनियों का काम ग्राहकों के लोन डिफॉल्ट्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स और अन्य क्रेडिट जानकारी को इकट्ठा करके एक क्रेडिट स्कोर बनाना है। CIBIL जिसमें 60 करोड़ लोगों की क्रेडिट जानकारी है भारत में सबसे प्रमुख है और इसके 2,400 से अधिक सदस्य हैं।
यह भी पढ़ें: Bhopal सेंट्रल जेल में चाइनीज Drone मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां
क्या है क्रेडिट स्कोर?
क्रेडिट स्कोर एक ऐसी संख्या है जो आपके क्रेडिट इतिहास को दर्शाती है। इसे बैंकों और फाइनेंस कंपनियों द्वारा यह जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि क्या आप लोन चुकाने के लायक हैं। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर लोन प्राप्त करने की संभावना को बढ़ाता है और आपको कम ब्याज दरों पर लोन मिलता है। इसके अलावा एक अच्छा क्रेडिट स्कोर कई कंपनियों द्वारा विभिन्न लाभों के रूप में दिया जाता है।
वहीं कहा जा सकता है कि आरबीआई का यह कदम ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है क्योंकि इससे उनकी क्रेडिट जानकारी समय पर अपडेट हो सकेगी और भविष्य में लोन प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही यह ग्राहक को अपनी वित्तीय स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने में मदद करेगा।