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Rent Agreements: अब रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री होगी अनिवार्य... Stamp duty को लेकर भी बड़ा फैसला

Edited By Anu Malhotra,Updated: 12 Feb, 2025 12:44 PM

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उत्तर प्रदेश सरकार रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को बढ़ावा देने और मकान मालिक व किरायेदार के हितों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत स्टांप शुल्क को बेहद कम किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराएं। एक वर्ष से...

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश सरकार रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को बढ़ावा देने और मकान मालिक व किरायेदार के हितों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत स्टांप शुल्क को बेहद कम किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराएं। एक वर्ष से ज्यादा के रेंट एग्रीमेंट पर न्यूनतम 500 रुपये से अधिकतम 20,000 रुपये तक का स्टांप शुल्क होगा।

रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट से मिलेगा कानूनी संरक्षण

  • रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट में लिखी गई शर्तें कानूनी रूप से मान्य होंगी और उन्हीं पर कोर्ट में दावा किया जा सकेगा।
  • सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश करेगी।
  • स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि इससे मकान मालिक और किरायेदारों के बीच विवाद कम होंगे।

रेंट एग्रीमेंट से जुड़े मौजूदा नियम

  • अभी अधिकतर लोग ₹100 के स्टांप पेपर पर रेंट एग्रीमेंट कराते हैं, जो कानूनी रूप से मान्य नहीं होता।
  • यूपी में सिर्फ 86,000 रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हैं, जबकि किराये पर दी जाने वाली संपत्तियों की संख्या लाखों में है।
  • नए नियम लागू होने के बाद रजिस्ट्री न कराने पर कोई भी पक्ष कानूनी दावा नहीं कर पाएगा।

कैसे होंगे नए शुल्क?

सरकार स्टांप शुल्क को कम और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए नियम लागू कर रही है।

रेंट एग्रीमेंट की अवधि स्टांप शुल्क
1 साल तक किराये का 2%
5 साल तक 3 वर्ष के किराये का 2%
10 साल तक 4 वर्ष के किराये का 2%
20 साल तक 5 वर्ष के किराये का 2%
30 साल तक 6 वर्ष के किराये का 2%
30 साल से ज्यादा 7% (बैनामा की तरह)

कैबिनेट की मंजूरी के बाद नए नियम

  • एक साल तक के रेंट एग्रीमेंट पर किराये का 2% स्टांप शुल्क।
  • दो लाख रुपये तक के किराये पर केवल 500 रुपये स्टांप शुल्क।
  • पांच लाख रुपये तक के किराये पर 5000 रुपये स्टांप शुल्क।
  • एक करोड़ या उससे अधिक के किराये पर अधिकतम 20,000 रुपये स्टांप शुल्क।

महिलाओं के लिए स्टांप शुल्क में छूट

राज्य सरकार महिलाओं को संपत्ति में अधिक अधिकार देने के लिए स्टांप शुल्क में विशेष छूट देने जा रही है।

  • एक करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी महिला के नाम रजिस्ट्री करने पर 1% स्टांप छूट मिलेगी।
  • अभी यह छूट सिर्फ 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर लागू है।
  • कैबिनेट की मंजूरी के बाद संपत्ति की रजिस्ट्री पर 7% की जगह 6% स्टांप शुल्क लगेगा, जिससे अधिकतम 1 लाख रुपये की बचत होगी।

सरकार का मकसद

  • रेंट एग्रीमेंट को कानूनी रूप से मजबूत बनाना।
  • स्टांप शुल्क कम करके अधिक लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोत्साहित करना।
  • महिलाओं को संपत्ति में अधिक अधिकार देना।

नए नियम लागू होने के बाद यूपी में मकान मालिक और किरायेदारों के बीच विवाद कम होंगे और रेंट एग्रीमेंट को कानूनी मान्यता मिलेगी।

 

 

 

 

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