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पहलगाम का बदला! भारत का अंतिम फरमान, आज रात खाली करो देश, वरना...

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 28 Apr, 2025 08:41 AM

revenge for pahalgam pakistanis will have to leave the country by tonight

श्रीनगर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए बर्बर आतंकी हमले जिसमें 17 निर्दोष लोगों की जान चली गई के बाद पूरे देश में आक्रोश की लहर है। इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हुए भारत ने कड़े तेवर अपनाए हैं। सिंधु जल संधि तोड़ने और भारतीयों के लिए...

नेशनल डेस्क। श्रीनगर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए बर्बर आतंकी हमले जिसमें 17 निर्दोष लोगों की जान चली गई के बाद पूरे देश में आक्रोश की लहर है। इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हुए भारत ने कड़े तेवर अपनाए हैं। सिंधु जल संधि तोड़ने और भारतीयों के लिए पाकिस्तानी वीजा रद्द करने के बाद अब भारत सरकार ने देश में रह रहे पाकिस्तानियों को आज रात तक देश छोड़ने का सख्त आदेश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय सीमा का पालन करें अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं कि भारत न छोड़ने वाले पाकिस्तानियों के साथ क्या होगा:

आज रात की डेडलाइन, उल्लंघन पर सीधी कार्रवाई

पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने देश में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 26 अप्रैल तक भारत छोड़ने का स्पष्ट निर्देश दिया था। अब गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तिगत रूप से राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस आदेश के कार्यान्वयन की पुष्टि की है। भारत सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक आज रात तक (28 अप्रैल) भारत नहीं छोड़ते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी और देश में अवैध रूप से रहने पर उन्हें तीन साल तक की जेल और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना दोनों भुगतना पड़ सकता है।

वीजा कैटेगरी और छोड़ने की अंतिम तारीखें

सरकार ने विभिन्न वीजा श्रेणियों के लिए देश छोड़ने की अलग-अलग अंतिम तिथियां निर्धारित की थीं। जिनके पास SAARC वीजा था उन्हें 26 अप्रैल तक भारत छोड़ना था। वहीं मेडिकल वीजा धारकों के लिए अंतिम तिथि 29 अप्रैल है। इसके अतिरिक्त व्यवसाय, फिल्म, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, आगमन पर वीजा, समूह पर्यटक और तीर्थयात्री वीजा सहित 12 अन्य श्रेणियों के वीजा धारकों को भी रविवार (आज रात) तक देश छोड़ना होगा।

आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 की सख्ती

भारत सरकार इस मामले में आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 के तहत सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई विदेशी नागरिक निर्धारित समय से अधिक भारत में रहता है वीजा शर्तों का उल्लंघन करता है या प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना अनुमति के प्रवेश करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार का यह कठोर रुख पाकिस्तान पर बढ़ते दबाव और आतंकवाद के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। अब यह देखना होगा कि कितने पाकिस्तानी नागरिक इस अल्टीमेटम का पालन करते हैं और जो नहीं करते उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।

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