Edited By Radhika,Updated: 27 Jan, 2025 05:14 PM
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय डॉक्टर के माता-पिता ने कहा कि वे इस अपराध के दोषी संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की डिमांड नहीं करते हैं।
नेशनल डेस्क: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय डॉक्टर के माता-पिता ने कहा कि वे इस अपराध के दोषी संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की डिमांड नहीं करते हैं। कोर्ट में उनके वकील गार्गी गोस्वामी ने कहा, "सिर्फ़ इसलिए कि उनकी बेटी ने अपनी जान गँवा दी है, इसका मतलब यह नहीं है कि दोषी को भी अपनी जान गँवानी पड़ेगी।"
पश्चिम बंगाल सरकार और CBI द्वारा दायर अपीलों की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। दोनों ने दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाने के सियालदह सत्र न्यायालय के फ़ैसले को चुनौती दी है और मृत्युदंड की डिमांड की है।
पश्चिम बंगाल सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने अदालत में कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने पहले माना था कि अकेले केंद्र सरकार ही ऐसे मामलों में अपील कर सकती है, लेकिन एक संशोधन ने स्पष्ट किया है कि राज्य भी सख्त सजा की मांग कर सकते हैं।"