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क्रिप्टो में निवेश के नाम पर ठगे 350 करोड़, CBI ने 7 राज्यों में की छापेमारी; रैकेट का भंडाफोड़

Edited By Pardeep,Updated: 25 Jan, 2025 04:55 AM

rs 350 crores defrauded in name of investment in crypto cbi raids in 7 states

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 350 करोड़ रुपये के क्रिप्टो घोटाले में सात राज्यों में तलाशी ली। इस घोटाले में सैकड़ों निवेशकों से उनकी गाढ़ी कमाई लूट ली गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा...

नेशनल डेस्कः केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 350 करोड़ रुपए के क्रिप्टो घोटाले में सात राज्यों में तलाशी ली। इस घोटाले में सैकड़ों निवेशकों से उनकी गाढ़ी कमाई लूट ली गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा सात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के बाद हुई है, जो सात राज्यों में अलग-अलग पोंजी योजनाएं कथित तौर पर चला रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी व्यक्ति कथित तौर पर दिल्ली, हजारीबाग, बठिंडा, रतलाम, वलसाड, पुडुक्कोट्टई और चित्तौड़गढ़ शहरों में स्थित सात अलग-अलग मॉड्यूल चला रहे थे, जो क्रिप्टोकरंसी में निवेश का वादा करके निवेशकों से पैसे लेते थे। 

सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘इन पोंजी योजनाओं को अनेक सोशल मीडिया समूहों के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा था। बैंक खातों के लेन-देन और क्रिप्टोकरंसी वॉलेट्स के विश्लेषण से पता चला है कि इन योजनाओं से प्राप्त अवैध आय को क्रिप्टोकरंसी में परिवर्तित किया जा रहा था ताकि उनकी उत्पत्ति को छिपाया जा सके।''

अधिकारियों ने बताया कि आरोप है कि इन योजनाओं में 350 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन किया गया। सीबीआई ने बृहस्पतिवार को दिल्ली, झारखंड, पंजाब, मध्यप्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान में कई स्थानों पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान, सीबीआई ने आरोपी व्यक्तियों के क्रिप्टोकरंसी वॉलेट में कुल 38,414 अमेरिकी डॉलर की डिजिटल आभासी संपत्ति जब्त की। 

सीबीआई प्रवक्ता ने कहा, ‘‘तलाशी के परिणामस्वरूप 34.20 लाख रुपए नकद राशि बरामद हुई। इसके अलावा सात मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक टैबलेट, तीन हार्ड डिस्क, 10 पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, एटीएम/डेबिट कार्ड, ईमेल खाते और कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।'' एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 420 (धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66डी के तहत मामला दर्ज किया है। 

सीबीआई प्रवक्ता ने बयान में कहा, ‘‘यह आरोप लगाया गया कि आरोपी व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र के तहत सक्रिय रूप से विभिन्न पोंजी और धोखाधड़ी योजनाएं चला रहे हैं, जिनमें क्रिप्टोकरंसी में निवेश के आधार पर अधिक लाभ का वादा किया जा रहा था। उन पर इन अनियमित जमा योजनाओं में निवेशकों को लुभाने के लिए झूठी और भ्रामक जानकारी को बढ़ावा देने, वादा करने और प्रसारित करने का भी आरोप है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जैसे नियामक प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुमोदन के बिना संचालित होते हैं।'' एजेंसी ने कहा कि जांच में कई बैंक खातों और कॉइनडीसीएक्स, वज़ीरएक्स, ज़ेबपे और बिटबीएनएस सहित कई क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज में आरोपियों के ‘वर्चुअल डिजिटल एसेट' (वीडीए) वॉलेट का खुलासा हुआ है। 

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