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सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा, 1984 सिख दंगों में बाप-बेटे को जला दिया था जिंदा

Edited By rajesh kumar,Updated: 25 Feb, 2025 02:23 PM

sajjan kumar sentenced to life imprisonment

दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक हत्या मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 1 नवंबर, 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के...

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक हत्या मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 1 नवंबर, 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता जसवंत की पत्नी और अभियोजन पक्ष ने कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की थी। 

पीड़ितों ने की थी मृत्युदंड की मांग 
अदालत ने 12 फरवरी को कुमार को अपराध के लिए दोषी ठहराया था और तिहाड़ सेंट्रल जेल से उसके मानसिक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पर रिपोर्ट मांगी थी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड वाले मामलों में ऐसी रिपोर्ट मांगे जाने को कहा था। हत्या के अपराध के लिए अधिकतम सजा मृत्युदंड है, जबकि न्यूनतम सजा आजीवन कारावास है। शिकायतकर्ता, जसवंत की पत्नी और अभियोजन पक्ष ने कुमार के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।

हालांकि पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन ने शुरू में मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल ने जांच अपने हाथ में ले ली। 16 दिसंबर, 2021 को अदालत ने कुमार के खिलाफ़ आरोप तय किए और उनके खिलाफ़ "प्रथम दृष्टया" मामला पाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घातक हथियारों से लैस एक विशाल भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी और सिखों की संपत्ति को नष्ट किया था।

शिकायतकर्ता की घर पर हमला
अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि भीड़ ने शिकायतकर्ता, जो जसवंत की पत्नी है, के घर पर हमला किया, तथा सामान लूटने के अलावा उनके घर में आग लगा दी और उनके पुरुषों की हत्या कर दी। कुमार पर मुकदमा तब चलाया गया जब अदालत को "प्रथम दृष्टया यह राय बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल गई कि वह न केवल भागीदार था, बल्कि उसने भीड़ का नेतृत्व भी किया था"।

हिंसा में 2,733 लोग मारे गए - रिपोर्ट 
हिंसा और उसके बाद की घटनाओं की जांच के लिए गठित नानावटी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में दंगों के संबंध में 587 एफआईआर दर्ज की गईं, जिसमें 2,733 लोग मारे गए। कुल मिलाकर, लगभग 240 एफआईआर को पुलिस ने "अज्ञात" बताकर बंद कर दिया और 250 मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया गया। 587 एफआईआर में से केवल 28 मामलों में ही सज़ा हुई और लगभग 400 लोगों को दोषी ठहराया गया। कुमार सहित लगभग 50 लोगों को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया।

पांच लोगों की हत्या के मामले में आरोपी 
उस समय प्रभावशाली कांग्रेस नेता और सांसद रहे कुमार 1984 में 1 और 2 नवंबर को दिल्ली की पालम कॉलोनी में पांच व्यक्तियों की हत्या के मामले में आरोपी थे। इस मामले में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और सजा को चुनौती देने वाली उनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। ​​​​​​​कुमार की बरी और आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में क्रमशः दो अपीलें लंबित हैं।

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