Maharashtra: जेल जाएंगे संजय राउत, मानहानि मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा; 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया

Edited By rajesh kumar,Updated: 26 Sep, 2024 02:33 PM

sanjay raut will go to jail court sentenced defamation case

मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि के एक मामले में दोषी करार देते हुए 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

नेशनल डेस्क: मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि के एक मामले में दोषी करार देते हुए 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, जो भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा।

यह मामला डॉ. मेधा सोमैया द्वारा दायर किया गया था, जिनका आरोप है कि राउत ने उन पर और उनके एनजीओ पर झूठे आरोप लगाए थे। अदालत ने राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया।

क्या है मामला?
डॉ. मेधा सोमैया, जो मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, ने अपनी याचिका में कहा कि संजय राउत ने 15 अप्रैल, 2022 को मीडिया में उनके खिलाफ गंभीर और गलत बयान दिए। राउत ने मेधा और उनके एनजीओ "युवा प्रतिष्ठान" पर 100 करोड़ रुपए के टॉयलेट घोटाले का आरोप लगाया था। इन बयानों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में बड़े पैमाने पर प्रसारित किया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। डॉ. सोमैया ने अपनी शिकायत में बताया कि राउत के इन आरोपों के बाद ये बयान सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैल गए, जिससे उनकी छवि को और अधिक नुकसान हुआ।

किरीट सोमैया की प्रतिक्रिया
राउत के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए किरीट सोमैया ने कहा था कि अगर संजय राउत इस मामले में कोई सबूत प्रस्तुत करेंगे, तभी वह इन आरोपों का जवाब देंगे। इस मानहानि के मामले में अदालत ने डॉ. मेधा सोमैया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए संजय राउत को दोषी ठहराया और उन्हें 15 दिन की जेल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया।

 

 

 

 

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!