'सत्यमेव जयते!, BJP एक बार फिर हुई बेनकाव', सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने के बाद AAP ने साधा निशाना

Edited By Yaspal,Updated: 18 Oct, 2024 05:39 PM

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आप नेता सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर...

नई दिल्लीः आप नेता सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन को भी दो साल से ज़्यादा जेल में रहने के बाद बेल मिल गई। इनका कसूर क्या था? इनके यहाँ कई कई बार रेड हुई। एक पैसा भी नहीं मिला। ग़रीबों का फ्री इलाज रोकने के लिए मोदी जी ने इन्हें जेल में डाल दिया।

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “सत्येंद्र जैन को भी दो साल से ज़्यादा जेल में रहने के बाद बेल मिल गई। इनका कसूर क्या था? इनके यहाँ कई कई बार रेड हुई। एक पैसा भी नहीं मिला। इनका क़सूर सिर्फ़ इतना था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाये और दिल्ली के सभी लोगों का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए और ग़रीबों का फ्री इलाज रोकने के लिए मोदी जी ने इन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन भगवान हमारे साथ है। आज ये भी रिहा हो गए।
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AAP के सोशल मीडिया हैंडल एक्स से बीजेपी पर निशाना साधा गया है। AAP ने लिखा, “सत्यमेव जयते! शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाकर दिल्ली में स्वास्थ्य क्रांति लाने वाले सत्येंद्र जैन जी को कोर्ट से जमानत मिलने से BJP की एक और साजिश नाकाम हो गई है। आज फिर भाजपा का असल चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो गया है।
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बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को धन शोधन के एक मामले में “सुनवाई में देरी” और “लंबे समय तक जेल में रहने” का हवाला देते हुए जमानत दे दी। जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई, 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा, “मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद के मद्देनजर और इस तथ्य को देखते हुए कि मुकदमा शुरू होने में लंबा समय लगेगा आरोपी राहत के लिए पात्र है।” न्यायाधीश ने 50 हजार रुपये के जमानत बॉण्ड भरने और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर राहत देने का फैसला सुनाया। ईडी का मामला 2017 में सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।

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