Satyendra Jain: राउज एवेन्यू कोर्ट से सत्येंद्र जैन को मिली बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में मिली जमानत

Edited By rajesh kumar,Updated: 18 Oct, 2024 04:31 PM

satyendra jain got a big relief from rouse avenue court

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आप नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े एक केस में सशर्त के साथ जमानत दे दी है।

नेशनल डेस्क: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आप नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े एक केस में सशर्त के साथ जमानत दे दी है। अदालत ने "सुनवाई में देरी" और "लंबे समय तक जेल में रहने" का हवाला दिया। जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई, 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी चार कंपनियों के ज़रिए धन शोधन के आरोप में गिरफ़्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा, "मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद, तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा शुरू होने में लंबा समय लगेगा, निष्कर्ष की तो बात ही छोड़िए, आरोपी राहत के लिए अनुकूल रूप से योग्य है।" न्यायाधीश ने 50,000 रुपए के जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानती पर राहत प्रदान की। ईडी का मामला 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है। 

आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत द्वारा धन शोधन के मामले में उसके वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को जमानत दिए जाने की सराहना की और इस फैसले को सत्य की जीत तथा भाजपा की ‘एक और साजिश' की हार बताया। अदालत ने जैन को धन शोधन के एक मामले में ‘‘सुनवाई में देरी'' और ‘‘लंबे समय तक जेल में रहने'' का हवाला देते हुए आज जमानत दे दी। आप ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सत्यमेव जयते।

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