Edited By Parminder Kaur,Updated: 25 Mar, 2025 03:22 PM

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में शिक्षण संस्थानों में बढ़ती छात्र आत्महत्याओं को गंभीर मुद्दा मानते हुए एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि IIT दिल्ली में 2023 में आत्महत्या करने वाले दो छात्रों के परिवारों...
नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में शिक्षण संस्थानों में बढ़ती छात्र आत्महत्याओं को गंभीर मुद्दा मानते हुए एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि IIT दिल्ली में 2023 में आत्महत्या करने वाले दो छात्रों के परिवारों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों पर FIR दर्ज की जाए।
कोर्ट ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में छात्रों द्वारा आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं यह संकेत देती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को रोकने और समाधान देने के लिए मौजूद कानूनी व्यवस्थाएं प्रभावी नहीं हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स से इस समस्या की वजह ढूंढने और 8 महीने में अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।
2018 से 2023 तक 98 छात्रों ने की आत्महत्या
शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2018 से अब तक देशभर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कुल 98 छात्रों ने आत्महत्या की है। इनमें IIT के 39 छात्र, NIT के 25 छात्र, केंद्रीय विश्वविद्यालय के 25 छात्र, IIM के 4 छात्र, IISER के 3 और IIIT के 2 छात्र शामिल हैं।
पुलिस को जिम्मेदारी से भागने नहीं दिया जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए और इसे सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र आत्महत्या के मामलों की सही जांच हो। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि शिक्षण संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।