'चार हफ्ते के अंदर-अंदर अगवा बच्चों का पता लगाए', दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

Edited By Parminder Kaur,Updated: 21 Apr, 2025 04:39 PM

sc expresses serious concern over the issue of child trafficking in country

भारत में बच्चों की तस्करी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि देश में बच्चों की तस्करी की हालत बिगड़ती जा रही है। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह आदेश...

नेशनल डेस्क. भारत में बच्चों की तस्करी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि देश में बच्चों की तस्करी की हालत बिगड़ती जा रही है। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया है कि वे अगवा किए गए नवजात शिशुओं को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करें। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह भी पूछा कि दिल्ली के अंदर और बाहर नवजात बच्चों को अगवा करके बेचने वाले गैंग के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की है।

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को सख्त आदेश देते हुए चार हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस बाल तस्करी में शामिल गैंग के मुखिया और अगवा किए गए बच्चों का पता लगाए और इस बारे में कोर्ट को जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे बाल तस्करी करने वाले गैंग समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। बच्चों की खरीद-बिक्री बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यह नहीं पता कि ये बच्चे कहाँ पहुँचते हैं। अगर कोई लड़की है, तो यह और भी गंभीर बात है कि वह कहाँ जाएगी। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है।

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