पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को मिली जमानत, SC ने दी दिल्ली या लखनऊ में रहने की इजाजत

Edited By Parminder Kaur,Updated: 22 Jul, 2024 03:54 PM

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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को राहत दे दी है। 2021 के लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले में कोर्ट ने आशीष की जमानत अर्जी मंजूर कर उन्हें दिल्ली या लखनऊ में रहने की इजाजत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल...

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को राहत दे दी है। 2021 के लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले में कोर्ट ने आशीष की जमानत अर्जी मंजूर कर उन्हें दिल्ली या लखनऊ में रहने की इजाजत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले में किसानों को भी जमानत दी और ट्रायल कोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया।

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बता दें लखीमपुर खीरी हिंसा आठ लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद उनके दिल्ली या लखनऊ जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले साल 25 जनवरी को शीर्ष अदालत ने हिंसा की दुर्भाग्यपूर्ण भयावह घटना में आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी। 

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अदालत ने कहा कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम आदेश को निरपेक्ष बनाया गया है। हमें सूचित किया गया है कि 117 गवाहों में से अब तक सात की जांच की जा चुकी है। हमारे विचार में मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाने की जरूरत है। हम ट्रायल कोर्ट को निर्देश देते हैं कि वह लंबित अन्य समयबद्ध या जरूरी मामलों को ध्यान में रखते हुए समय-सारिणी तय करें, लेकिन लंबित विषय को प्राथमिकता दे।


जानकारी के लिए बता दें लखीमपुर खीरी में हिंसा तब हुई थी, जब किसानों ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया था। इसके बाद गुस्से में आकर किसानों ने पीट-पीटकर बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी थी। इस हिंसा में एक पत्रकार की मौत भी हो गई थी। 
 

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