Edited By Utsav Singh,Updated: 25 Nov, 2024 04:47 PM
SC में आज दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण हुई गंभीर स्थिति पर सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने अगले दो दिनों के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के आंकड़ों का इंतजार करने की सलाह दी है और उसके बाद स्कूलों को खोलने या बंद करने पर निर्णय लिया...
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण हुई गंभीर स्थिति पर सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने अगले दो दिनों के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के आंकड़ों का इंतजार करने की सलाह दी है और उसके बाद स्कूलों को खोलने या बंद करने पर निर्णय लिया जाएगा।
अगली सुनवाई 28 नवंबर को
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 28 नवंबर को अगली सुनवाई होगी, जिसमें एयर क्वालिटी के डेटा को देख कर यह तय किया जाएगा कि स्कूलों को खोला जाए या नहीं। कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी (CAQM) से यह भी कहा कि वह शीघ्रता से निर्णय लें कि स्कूलों को फिर से खोला जाए या नहीं।
दिल्ली पुलिस से नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सवाल किया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सिर्फ 23 जगहों पर चेक पोस्ट क्यों लगाए गए। कोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से कदम नहीं उठाए, तो हम CAQM आयोग को निर्देश देंगे कि वह दिल्ली के पुलिस आयुक्त पर मुकदमा चलाए।
GRAP-4 का पालन नहीं हुआ सही तरीके से
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि दिल्ली सरकार ने 18 से 23 नवंबर के बीच ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण (GRAP-4) के नियमों का ठीक से पालन नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए।
स्कूलों में फिजिकल क्लासेस पर रोक
सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई कि दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर अभी भी बहुत खराब है। एटॉर्नी जनरल (ASG) एश्वर्या भाटी ने बताया कि कल दिल्ली का AQI 324 के आसपास था, जो GRAP-2 के स्तर के अनुसार बहुत खराब स्थिति को दिखाता है। इस कारण से, दिल्ली-एनसीआर के कई शहरों में सभी फिजिकल क्लासेज बंद कर दी गई हैं। यह आदेश गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के लिए लागू है।
अगली सुनवाई का इंतजार
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को निर्धारित की है, जिसमें प्रदूषण के स्तर के आधार पर शैक्षिक संस्थानों के खोलने के बारे में निर्णय लिया जाएगा।
मुख्य बिंदु:
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सुप्रीम कोर्ट ने AQI के आंकड़ों का इंतजार करने के बाद ही स्कूल खोलने या बंद करने का निर्णय लेने की बात कही।
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दिल्ली पुलिस को प्रदूषण नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश।
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GRAP-4 के दिशानिर्देशों का पालन ठीक से न होने पर आपत्ति जताई।
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प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों में फिजिकल क्लासेज पर रोक।
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28 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी, जिसमें स्कूल खोलने पर फैसला लिया जाएगा।