दिल्ली सरकार की नई योजना: पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर नई गाड़ी पर मिलेगी टैक्स में छूट

Edited By Parminder Kaur,Updated: 27 Jul, 2024 01:47 PM

scrap your old car and get tax exemption on your new car

अगर आप अपनी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी को स्क्रैप करने के लिए रजिस्टर्ड स्क्रैप डीलर के पास ले जाते हैं, तो नई गाड़ी खरीदते वक्त आपको दिल्ली सरकार मोटर वीकल टैक्स में छूट देगी। यह छूट नॉन-ट्रांसपोर्ट (यात्री) गाड़ियों के...

नेशनल डेस्क. अगर आप अपनी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी को स्क्रैप करने के लिए रजिस्टर्ड स्क्रैप डीलर के पास ले जाते हैं, तो नई गाड़ी खरीदते वक्त आपको दिल्ली सरकार मोटर वीकल टैक्स में छूट देगी। यह छूट नॉन-ट्रांसपोर्ट (यात्री) गाड़ियों के साथ-साथ कमर्शल (परिवहन) गाड़ियों पर भी मिलेगी। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) के पास भेजा है। अगर LG से मंजूरी मिल जाती है, तो इस छूट को लागू कर दिया जाएगा और एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जल्द से जल्द सड़कों से हटाना है और उनकी जगह नए कम प्रदूषण करने वाले और स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को प्रोत्साहित करना है।

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प्रस्ताव के अनुसार

नॉन-ट्रांसपोर्ट कैटिगरी की पेट्रोल, CNG या LPG से चलने वाली नई गाड़ियों पर मोटर वीकल टैक्स में 20% छूट मिलेगी।

नॉन-ट्रांसपोर्ट कैटिगरी की नई डीजल गाड़ियों पर 15% छूट मिलेगी।

ट्रांसपोर्ट कैटिगरी की पेट्रोल, CNG या LPG से चलने वाली नई गाड़ियों पर 15% छूट मिलेगी।

ट्रांसपोर्ट कैटिगरी की नई डीजल गाड़ियों पर मोटर वीकल टैक्स में 10% छूट मिलेगी।

इस योजना के लागू होने के बाद, पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को स्क्रैप करने पर नई गाड़ी खरीदने पर मोटर वीकल टैक्स में यह छूट मिल सकेगी।

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