mahakumb

अकेली लड़की देख पड़ोसी ने किया रे.प, सामाजिक कलंक के डर से परिवार ने 17 वर्षीय का करवा दिया गर्भ.पात

Edited By Parveen Kumar,Updated: 01 Mar, 2025 07:32 PM

seeing a girl alone neighbor raped her

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में साढ़े 17 वर्षीय आरोपी लड़के को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में साढ़े 17 वर्षीय आरोपी लड़के को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो अधिनियम) कौलेश्वर नाथ पांडेय ने शनिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश किशोर न्यायालय/अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) मधु डोगरा ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे उसके अभिभावक से वसूलने का आदेश दिया गया।

पांडेय ने बताया कि वर्तमान में अपचारी की उम्र को देखते हुए उसे मिर्ज़ापुर जिले के बाल सुधार गृह भेजा जाएगा और बालिग होने पर बाकी की सज़ा के लिए उसे जिला जेल स्थांनतरित किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिमन्यु मांगलिक ने घटना के बारे में बताया कि भदोही जिले के औराई थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय लड़की के माता-पिता मुंबई गए थे और वह अपने छोटे भाई और बहन के साथ अकेली थी, तभी 25 नवंबर 2023 की दोपहर में पड़ोस का एक लड़का उसके घर की छत पर आ गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसके बाद वह उसे डरा-धमकाकर लगातार तीन दिन तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। आरोपी ने लड़की को यह भी धमकी दी थी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वह सभी को मार डालेगा, इसलिए वह चुप रही। उन्होंने बताया कि एक दिन जब लड़की की तबीयत खराब हुई तो उसकी मां उसे अस्पताल ले गई जहां डॉक्टरों ने बताया कि लड़की गर्भवती है, जिससे सभी हैरान रह गए। लड़की ने अपने परिवार को पूरी सच्चाई बताई, जिस पर सामाजिक कलंक के कारण परिवार ने 29 मार्च 2024 को लड़की का गर्भपात करा दिया।

एसपी ने बताया कि इस घटना के बाद पीड़ित लड़की खुद 31 मार्च को औराई थाने आई और मामला दर्ज कराया। मांगलिक ने बताया कि 31 मार्च 2024 को लड़की की शिकायत पर उसके पड़ोसी लड़के के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (दुष्कर्म के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) तथा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!