6 सितंबर से क्रेडिट कार्ड नियम में बदलाव:  Mastercard, Rupay और Visa कार्ड को लेकर जारी किया नया आदेश

Edited By Anu Malhotra,Updated: 05 Sep, 2024 02:54 PM

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6 सितंबर, 2024 से, भारतीय क्रेडिट कार्डधारकों को नए कार्ड के लिए आवेदन करते समय या मौजूदा कार्ड के नवीनीकरण के दौरान अपना पसंदीदा कार्ड नेटवर्क – मास्टरकार्ड, रूपे, या वीज़ा – चुनने का विकल्प मिलेगा। यह लचीलापन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के...

नेशनल डेस्क: 6 सितंबर, 2024 से, भारतीय क्रेडिट कार्डधारकों को नए कार्ड के लिए आवेदन करते समय या मौजूदा कार्ड के नवीनीकरण के दौरान अपना पसंदीदा कार्ड नेटवर्क – मास्टरकार्ड, रूपे, या वीज़ा – चुनने का विकल्प मिलेगा। यह लचीलापन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के तहत लाया गया है, जिससे ग्राहकों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

पहले, बैंक और गैर-बैंक कार्ड जारीकर्ता एकल कार्ड नेटवर्क के साथ विशेष अनुबंध के आधार पर कार्ड जारी करते थे, जिससे ग्राहकों के पास नेटवर्क चुनने का कोई विकल्प नहीं था। 

हालांकि, आरबीआई के 6 मार्च के सर्कुलर ने इन समझौतों पर रोक लगाई है, जिससे अब ग्राहकों को अपने मनचाहे नेटवर्क का चयन करने की सुविधा मिलेगी।

आरबीआई ने यह भी निर्देश दिया है कि कार्ड जारीकर्ताओं को नया कार्ड जारी करते समय या बाद में कभी भी योग्य ग्राहकों को यह विकल्प प्रदान करना होगा, जिससे उनकी सुविधा और विकल्पों में इजाफा हो।
 

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