मुंबई BMW केस में शिवसेना नेता को मिली जमानत, आरोपी बेटा मिहिर शाह अभी तक फरार

Edited By Yaspal,Updated: 08 Jul, 2024 08:32 PM

shiv sena leader gets bail in mumbai bmw case

मुंबई की एक अदालत ने बीएमडब्ल्यू ‘हिट-एंड-रन' मामले में शिवसेना नेता राजेश शाह को सोमवार को जमानत दे दी। इस मामले में उनका बेटा भी आरोपी है और इस समय फरार है

नेशनल डेस्कः मुंबई की एक अदालत ने बीएमडब्ल्यू ‘हिट-एंड-रन' मामले में शिवसेना नेता राजेश शाह को सोमवार को जमानत दे दी। इस मामले में उनका बेटा भी आरोपी है और इस समय फरार है। पुलिस ने बताया कि शिवसेना नेता का बेटा मिहिर शाह (24) कथित तौर पर बीएमडब्ल्यू कार चला रहा था, जिसने रविवार सुबह मुंबई के वर्ली इलाके में एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक पर सवार कावेरी नखवा (45) की मौत हो गई, वहीं उनके पति प्रदीप घायल हो गए।

मामले में शाह का ड्राइवर राजर्षि बिदावत भी आरोपी है। कार के मालिक राजेश शाह हैं और दुर्घटना के समय बिदावत कार में मिहिर के साथ था। दोनों को दुर्घटना के बाद मिहिर को भागने में मदद करने के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया गया और उन्हें सोमवार को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने तीनों पर कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है।

हालांकि, अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) राजेश शाह पर लागू नहीं होती। शाह पालघर जिले में सत्तारूढ़ शिवसेना के नेता हैं। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उनके चालक को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। मिहिर अब भी फरार है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए छह दल बनाए हैं।

मिहिर को विदेश भागने से रोकने के लिए लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किया गया है। कावेरी नखवा रविवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे एनी बेसेंट रोड पर अपने पति प्रदीप के साथ दुपहिया वाहन से जा रही थीं, तभी बीएमडब्ल्यू कार के चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और उन्हें टक्कर मार दी।

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