Edited By Pardeep,Updated: 10 Jun, 2023 01:03 AM
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मेकेदातु पदयात्रा के दौरान पिछले साल कोविड-19 संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के खिलाफ दर्ज एक मामले को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
बेंगलुरुः कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मेकेदातु पदयात्रा के दौरान पिछले साल कोविड-19 संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के खिलाफ दर्ज एक मामले को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
जनवरी 2022 में कांग्रेस की 'मेकेदातु पदयात्रा' के दौरान कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने के लिए शिवकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने शिवकुमार के खिलाफ कनकपुरा टाउन थाने में दायर दो संबंधित मामलों पर भी रोक लगा दी। शिवकुमार ने पदयात्रा के दौरान उनके खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने और उन पर रोक लगाने की मांग करते हुए कई याचिकाएं दायर की हैं।