Edited By Parveen Kumar,Updated: 03 Jan, 2025 09:51 PM
आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, चाहे युवा हो या बुजुर्ग, और अब तो बच्चे भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। सोशल मीडिया के फायदों के साथ-साथ इसके नुकसान भी हैं, लेकिन अब सरकार ने एक अहम कदम उठाया है।
नेशनल डेस्क : आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, चाहे युवा हो या बुजुर्ग, और अब तो बच्चे भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। सोशल मीडिया के फायदों के साथ-साथ इसके नुकसान भी हैं, लेकिन अब सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए अपने माता-पिता की सहमति लेनी होगी।
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के लिए नए नियमों का मसौदा जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से पहले माता-पिता से अनुमति लेनी होगी। सरकार ने लोगों से इन नियमों पर अपनी राय देने के लिए 18 फरवरी तक का समय दिया है। इसके बाद सरकार इस मसौदे में बदलाव कर सकती है या इसे जारी रखेगी।
यह मसौदा नियमों का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। हालांकि, इसमें उल्लंघन करने पर किसी दंडात्मक कार्रवाई का जिक्र नहीं है, लेकिन डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग से जुड़ी कंपनियों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। डेटा फिड्यूशरी (जो किसी व्यक्ति के डेटा को प्रोसेस करता है) को अपने कार्यों में पारदर्शिता और नियमों का पालन करना होगा। यह नियम डेटा स्टोर करने और प्रोसेस करने की सीमाओं को तय करते हैं।