Pension Scheme: पेंशनर्स सावधान: 31 दिसंबर तक नहीं कराया ये जरूरी काम तो रुक जाएगी पेंशन!

Edited By Anu Malhotra,Updated: 08 Nov, 2024 09:59 AM

social security pension scheme annual verification december 31

सभी पेंशनर्स के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य (Annual Verification) कर दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। यदि पेंशनर्स इस तिथि तक सत्यापन नहीं कराते, तो उनकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद हो सकती है।

नेशनल डेस्क: सभी पेंशनर्स के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य (Annual Verification) कर दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। यदि पेंशनर्स इस तिथि तक सत्यापन नहीं कराते, तो उनकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद हो सकती है।

पेंशनर्स अपने भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क, अटल सेवा केंद्र, या ई-मित्र प्लस केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक (अंगुली की छाप) के जरिए सत्यापन करवा सकते हैं। अगर कोई पेंशनर बायोमेट्रिक से सत्यापन कराने में असमर्थ है, तो उनका सत्यापन आइरिस स्कैन या एंड्रॉइड मोबाइल ऐप पर फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से भी किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी पेंशन निर्बाध रूप से जारी रहे, 31 दिसंबर से पहले सत्यापन जरूर करवा लें।

 सत्यापन कैसे करवाएं:

पेंशनधारक अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन ई-मित्र कियोस्क, अटल सेवा केंद्र और ई-मित्र प्लस केंद्रों पर बायोमेट्रिक अंगुली की छाप से करवा सकते हैं। जिन पेंशनर्स का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाता, उनका सत्यापन आइरिस स्कैन के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसके अलावा, एंड्राइड मोबाइल ऐप का उपयोग करते हुए फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से भी सत्यापन संभव है। अगर पेंशनर का इन सभी तरीकों से सत्यापन नहीं होता है, तो वे पेंशन स्वीकृति अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करा सकते हैं।

बायोमेट्रिक सत्यापन वालों को छूट:

अगर किसी पेंशनर ने जन आधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ बायोमेट्रिक के माध्यम से लिया है, जैसे कि राशन या चिकित्सा बीमा, तो उन्हें अलग से भौतिक सत्यापन कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा, वृद्धावस्था या शारीरिक अस्वस्थता के कारण जो पेंशनर्स सत्यापन के लिए केंद्रों पर नहीं जा सकते, उनका सत्यापन संबंधित अधिकारियों द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ही कर दिया जाएगा।

सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

सत्यापन करवाने के लिए पेंशनधारी को अपने पीपीओ नंबर, जनआधार नंबर और आधार कार्ड नंबर के साथ ई-मित्र पर स्वयं उपस्थित होना होगा। साथ ही उन्हें बायोमेट्रिक सत्यापन, जीवित होने का प्रमाण, पुत्र के सरकारी सेवा में न होने और वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक न होने की स्वघोषणा देनी होगी।
 

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