NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से फिर किया इनकार; NTA से मांगा जवाब

Edited By rajesh kumar,Updated: 21 Jun, 2024 09:30 PM

supreme court again refused to stay the counselling process

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक) 2024 में काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से फिर इनकार कर दिया और परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA ) को नोटिस जारी किया।

नेशनल डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक) 2024 में काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से फिर इनकार कर दिया और परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA ) को नोटिस जारी किया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने नई याचिकाओं को लंबित याचिकाओं के साथ अटैच कर दिया है और उन पर सुनवाई के लिए आठ जुलाई की तारीख तय की है।

विभिन्न HC में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी
गुरुवार को शीर्ष अदालत ने एनटीए द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें NEET-UG, 2024 परीक्षा से संबंधित याचिकाओं को उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। एक अवकाश पीठ ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। अवकाशकालीन पीठ प्रश्नपत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकेगा।

केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी 
सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ छात्रों द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और एनटीए को नोटिस भी जारी किया है, जो मेघालय केंद्र में NEET-UG परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे और कथित तौर पर 45 मिनट गंवा बैठे थे। उन्होंने प्रार्थना की थी कि उन्हें उन 1563 छात्रों में शामिल किया जाना चाहिए, जिन्हें अनुग्रह अंक मिले हैं और जिन्हें 23 जून को पुनः परीक्षा में बैठने का विकल्प दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई के लिए निर्धारित की है।

NEET-UG 2024 परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और इसके परिणाम 14 जून की निर्धारित घोषणा तिथि से पहले 4 जून को घोषित किए गए थे। अनियमितताओं और पेपर लीक का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया था क्योंकि परिणामों से पता चला था कि 67 छात्रों ने 720 के पूर्ण स्कोर के साथ परीक्षा में टॉप किया था।

1,500 से ज़्यादा छात्रों की दोबारा परीक्षा की अनुमति
छात्रों द्वारा दोबारा परीक्षा की मांग करते हुए अदालतों में याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1,500 से ज़्यादा छात्रों की दोबारा परीक्षा की अनुमति दे दी है, जिन्हें "ग्रेस मार्क्स" दिए गए थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली NEET-UG परीक्षा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करती है।

23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प- NTA
13 जून को, एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि NEET-UG 2024 परीक्षा में "ग्रेस मार्क्स" दिए गए 1563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएंगे और इन उम्मीदवारों के पास 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प होगा, जिसके परिणाम 30 जून से पहले घोषित किए जाएंगे, या समय की हानि के लिए दिए गए प्रतिपूरक अंकों को छोड़ देंगे।

0.001% लापरवाही भी क्यों ?
मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि NEET-UG 2024 परीक्षा के आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, चाहे वह 0.001 प्रतिशत ही क्यों न हो, समस्याओं का गहनता से समाधान किया जाएगा। अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से कहा कि ऐसी किसी भी लापरवाही से गंभीरता से निपटा जाना चाहिए।     

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