Edited By Parminder Kaur,Updated: 27 Aug, 2024 03:34 PM
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अध्यक्ष आर वी अशोकन की ओर से जारी किए गए माफीनामे की आलोचना की। कोर्ट ने इस माफीनामे के छोटे फ़ॉन्ट के कारण इसे "अपठनीय" बताया। यह माफीनामा अशोकन द्वारा एक साक्षात्कार में की गई टिप्पणियों...
नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अध्यक्ष आर वी अशोकन की ओर से जारी किए गए माफीनामे की आलोचना की। कोर्ट ने इस माफीनामे के छोटे फ़ॉन्ट के कारण इसे "अपठनीय" बताया। यह माफीनामा अशोकन द्वारा एक साक्षात्कार में की गई टिप्पणियों के बाद जारी किया गया था, जिन्हें अदालत ने हानिकारक माना।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अध्यक्ष आर वी अशोकन के प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस पटवालिया को 'द हिंदू' अखबार के 20 संस्करणों की भौतिक प्रतियां प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ये प्रतियां उस माफीनामे के संदर्भ में हैं, जो अशोकन ने जारी किया था। पीठ ने कहा- जब तक हमें विज्ञापन की भौतिक प्रतियां नहीं मिलतीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें वास्तविक आकार दिखाएं और माफीनामे की पठनीयता को सत्यापित करने की जरूरत पर जोर दिया।
बता दें यह विवाद 29 अप्रैल को एक साक्षात्कार के दौरान शुरू हुआ, जब अशोकन ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के भ्रामक विज्ञापनों पर चर्चा की। इसके परिणामस्वरूप कुछ टिप्पणियाँ सामने आईं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हानिकारक माना। इस साक्षात्कार के बाद अशोकन ने बिना शर्त माफीनामा जारी किया और दावा किया कि इसे विभिन्न प्रकाशनों में प्रकाशित किया गया था।
14 मई को पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अशोकन के बयानों पर असंतोष व्यक्त किया और माफीनामे के हल्फनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने टिप्पणी की कि आप प्रेस को साक्षात्कार देते हुए और न्यायालय का मजाक उड़ाते हुए सोफे पर नहीं बैठ सकते।
यह मुद्दा और भी बढ़ गया जब पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने न्यायालय से अशोकन के बयानों का न्यायिक संज्ञान लेने का अनुरोध किया, जिससे कानूनी जांच में एक और परत जुड़ गई। आईएमए अध्यक्ष ने चिकित्सा संघ और चिकित्सा समुदाय के भीतर कुछ प्रथाओं की अदालत द्वारा की गई आलोचना पर भी अफसोस जताया था।