Supreme Court का केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, LG को 'एल्डरमैन' नियुक्ति का पूरा अधिकार

Edited By Rahul Singh,Updated: 05 Aug, 2024 01:31 PM

supreme court gives a big blow to kejriwal government

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 'एल्डरमैन' की नियुक्ति के मामले में दिल्ली सरकार को बड़ा झटका देते हुए उपराज्यपाल (एलजी) के फैसले को मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से एमसीडी में 10...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 'एल्डरमैन' की नियुक्ति के मामले में दिल्ली सरकार को बड़ा झटका देते हुए उपराज्यपाल (एलजी) के फैसले को मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नामित कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार के मंत्रीपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

एलजी को पूरा अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है, न कि कार्यकारी शक्ति। अदालत ने स्पष्ट किया कि 1993 के दिल्ली नगर निगम एक्ट के तहत उपराज्यपाल को बिना दिल्ली सरकार की सलाह के एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है।

चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच: चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह निर्णय सुनाया। बेंच ने कहा कि उपराज्यपाल को एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है और इस मामले में दिल्ली सरकार की सलाह की आवश्यकता नहीं है।

यह भी पढ़ें- लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका: AAP ने ‘एल्डरमैन' नामित करने के उपराज्यपाल के अधिकार से जुड़े फैसले पर दिया जवाब

दिल्ली सरकार की याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। यह मामला लगभग 15 महीने पुराना है। पिछले साल 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल को एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार देने का मतलब हो सकता है कि एक चुनी हुई नागरिक संस्था को अस्थिर किया जा सकता है।

बता दें कि एमसीडी में कुल 250 निर्वाचित सदस्य और 10 मनोनीत सदस्य होते हैं। दिसंबर 2022 में हुए एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा को हराकर 15 वर्षों पुराने शासन को समाप्त किया था। आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 104 और कांग्रेस को 9 सीटें प्राप्त हुई थीं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर चल रही राजनीतिक बहस में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया है।

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